रोडवेज मामले को लेकर हरियाणा एंव पंजाब हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को भेजा नोटिस (Video)

Edited By Rakhi Yadav, Updated: 29 Nov, 2018 01:15 PM

पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट में रोडवेज मामले में अगली सुनवाई 25 जनवरी को होगी। रोडवेज कर्मचारियों ने 29 नवंबर को कोर्ट में रिप्लाई .....

चंडीगढ़(धरणी): हरियाणा रोडवेज वर्कर्स यूनियन की एक एप्लीकेशन पर सुनवाई करते हुए पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। वीरवार को हरियाणा रोडवेज की तरफ से एक एप्लीकेशन देकर हाई कोर्ट को बताया कि हरियाणा सरकार की किलोमीटर स्कीम न तो राज्य सरकार के हित में है और ना ही रोडवेज के हित में। एप्लीकेशन में बताया गया कि राज्य सरकार के पास 4000 के करीब बसे हैं जिनमें से 1000 बसें खराब खड़ी हैं अगर सरकार इन बसों को ठीक करके चलाएं तो प्राइवेट बसों की जरूरत नहीं पड़ेगी। 

इसके अलावा कॉमनवेल्थ गेम के लिए 300 बसें खरीदी गई थी जो फरीदाबाद डिपो में खड़ी है। न चलने के कारण उन बसों के टायर खराब हो गए हैं अगर सरकार इन बसों को ठीक कराकर चलाये तो  300 बसें और मिल सकती है। रोडवेज वर्कर्स यूनियन ने अपना जवाब दायर कर सरकार के किलोमीटर स्कीम के विरोध में कुछ खामियां कोर्ट के सामने रखी। इस मामले में अगली सुनवाई 25 जनवरी को होगी।

यूनियन ने हाईकोर्ट से यह भी आग्रह किया कि वह सरकार के किलोमीटर स्कीम पर तुरंत रोक लगा दे लेकिन हाईकोर्ट ने किलोमीटर स्कीम पर रोक लगाने से इनकार करते हुए हरियाणा सरकार को इस पर जवाब देने का आदेश जारी किया। यूनियन ने बताया कि अन्य राज्यों की तुलना में हरियाणा सरकार प्राइवेट बस ऑपरेटर को किलोमीटर स्कीम के तहत ज्यादा राशि दे रही है जो राज्य के लिए ठीक नहीं है।

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