विधवाओं के लिए ऋण पर सब्सिडी देने की स्कीम शुरू करेगी खट्टर सरकार

Edited By Isha, Updated: 10 Dec, 2019 11:22 AM

news scheme for giving subsidy on loans for widows started

हरियाणा की महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री कमलेश ढांडा ने कहा कि विधवाओं के लिए ऋण पर सबसिडी देने की स्कीम शुरू करने की पहल की है,जो हरियाणा महिला

चंडीगढ़ (बंसल): हरियाणा की महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री कमलेश ढांडा ने कहा कि विधवाओं के लिए ऋण पर सबसिडी देने की स्कीम शुरू करने की पहल की है,जो हरियाणा महिला विकास निगम के माध्यम से चलाई जाएगी।

हरियाणा निवासी विधवाएं,जिनकी वाॢषक आय तीन लाख और आयु 18 से 55 वर्ष है, वे लाभ प्राप्त करने की पात्र होंगी। उन्होंने कहा कि स्कीम तहत 3 लाख तक के ऋण पर 25 प्रतिशत सबसिडी दी जाएगी जिसकी अधिकतम सीमा 50,000 रुपए है। ऋण का 10 प्रतिशत हिस्सा महिला को देना होगा और बाकी राशि बैंकों के माध्यम से दी जाएगी। प्रथम वर्ष में 1000 विधवाओं को ऋण देने का प्रावधान रखा जाएगा और हरियाणा सरकार द्वारा 5 करोड़ सबसिडी के रूप में प्रदान किए जाएंगे। स्कीम बैंकों के माध्यम से लागू की जाएगी,जिसमें बिना कुछ गिरवी (कोलाट्रोल सिक्योरटी) रखे पात्र महिला को ऋण दिया जाएगा।

इस स्कीम में ऋण देने से पूर्व लघु अवधि का प्रशिक्षण का भी प्रावधान रखा है। यह प्रशिक्षण होटल प्रबंधन संस्थान,पंजाब नैशनल बैंक, खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड और सूक्ष्म,लघु और मध्यम उद्यम के संस्थानों के माध्यम से उद्यमिता विकास कार्यक्रम तहत दिया जाएगा। इन संस्थानों द्वारा प्रशिक्षण नि:शुल्क दिलवाया जाएगा,ताकि महिला को कारोबर या लघु उद्योग स्थापित करने में कार्य कुशलता की कमी महसूस न हो।


 

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