Edited By Rakhi Yadav, Updated: 27 Apr, 2018 09:18 AM
नारायणगढ़ की यूनिसिपल कमेटी के प्रधान पद के चुनाव के लिए पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में दायर याचिका का निपटारा करते हुए हाईकोर्ट ने आदेश जारी किए हैं। जारी आदेशों में हाईकोर्ट जस्टिस दया चौधरी ने डिप्टी कमिश्नर, अंबाला को आदेश दिए हैं कि 6 सप्ताह...
चंडीगढ़(बृजेन्द्र): नारायणगढ़ की यूनिसिपल कमेटी के प्रधान पद के चुनाव के लिए पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में दायर याचिका का निपटारा करते हुए हाईकोर्ट ने आदेश जारी किए हैं। जारी आदेशों में हाईकोर्ट जस्टिस दया चौधरी ने डिप्टी कमिश्नर, अंबाला को आदेश दिए हैं कि 6 सप्ताह में संबंधित चुनाव करवाए। श्रवण कुमार व अन्य पार्षदों की ओर से यह याचिका दायर की गई थी।
दायर याचिका में मांग की गई थी कि प्रतिवादी पक्ष को आदेश जारी हों कि यूनिसिपल कमेटी, नारायणगढ़ के प्रधान पद के चुनाव करवाए जाएं। 17 नव बर, 2017 से संबंधित पोस्ट खाली पड़ी है। पूर्व प्रधान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पास किया गया था। हरियाणा यूनिसिपल एक्ट, 1973 व संविधान के तहत नारायणगढ़ के लोगों के कल्याण के लिए संबंधित चुनाव करवाए जाने की मांग की गई थी। दायर याचिका में हरियाणा सरकार, यूनिसिपल कमेटी, नारायणगढ़ समेत अन्यों को याचिका बनाया गया था।
इससे पहले कमेटी के आम चुनाव मई, 2016 में आयोजित हुए थे। याची कमेटी के विभिन्न वार्ड से चयनित पार्षद हैं। याची पक्ष की ओर से एडवोकेट सुखविंद्र नारा ने कहा कि संबंधित चुनाव न होने से विकास कार्य, बिल्डिंग प्लान की मंजूरियां व यूनिसिपल कमेटी के अन्य काम रुके पड़े हैं। संबंधित मांग को लेकर अधिकारियों को मांगपत्र दिए गए थे। इसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई।