Edited By Shivam, Updated: 03 Aug, 2018 06:03 PM
हरियाणा में MPHW (Female) EBPGC के रिजल्ट अभ्यार्थियों को बड़ा झटका लगा है। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने इसकी ज्वाइनिंग पर रोक लगा दी है। यह आर्थिक आधार पर आरक्षण के तहत पोस्ट है जिनपर रोक लगाई गई है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने हाल ही में MPHW...
चंडीगड़ (धरणी): हरियाणा में MPHW (Female) EBPGC के रिजल्ट अभ्यार्थियों को बड़ा झटका लगा है। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने इसकी ज्वाइनिंग पर रोक लगा दी है। यह आर्थिक आधार पर आरक्षण के तहत पोस्ट है जिनपर रोक लगाई गई है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने हाल ही में MPHW (Female) EBPGC का रिजल्ट घोषित किया था. लेकिन इन अभ्यार्थियों की नियुक्ति पर अब पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है।
इस मामले को लेकर सोनिया देवी व अन्य ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई गई थी । इस भर्ती में जो रिजल्ट जारी किया गया था उसमें रिजर्वेशन कोटा 50 फीसदी से ऊपर जा रहा था। जिसके बाद कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया था। इस भर्ती को हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने कैटेगरी नंबर 9 के तहत 300 पदों के लिए 01/2015 को आवेदन निकाले थे। जिसके बाद इसमें पोस्ट बढाई गई थी। इसमें से EBPGC 30 पोस्ट थी। इसके लिए 22 जनवरी 2017 को लिखित परीक्षा संपन्न हो गई थी। इस मामले में अब हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के चेयरमैन भारत भूषण भारती ने दोबारा ज्वाइन करते ही EBPGC कोटे के तहत रुके हुए रिजल्ट को 18 जुलाई को घोषित कर दिये थे।