ऑनर किलिंग मामले में मां-बाप और मामा को उम्रकैद(video)

Edited By Punjab Kesari, Updated: 26 Feb, 2018 11:07 PM

सोनीपत जिला अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुनीता ग्रोवर की अदालत ने प्रेम-प्रसंग में बेटी की जहर खिलाकर मारने के मामले में आरोपी मां-बाप व मामा को उम्रकैद की सजा सुनाई। मामला 8 जुलाई, 2016 का है जिसमें एक लड़की के मां-बाप और मामा ने जहर देकर मौत...

सोनीपत(पवन राठी): सोनीपत जिला अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुनीता ग्रोवर की अदालत ने प्रेम-प्रसंग में बेटी की जहर खिलाकर मारने के मामले में आरोपी मां-बाप व मामा को उम्रकैद की सजा सुनाई। मामला 8 जुलाई, 2016 का है जिसमें एक लड़की के मां-बाप और मामा ने जहर देकर मौत के घाट उतारा था। मामले में आरोपी पिता मनोज, मां सुनीता और मामा जितेंदर गांव किलोहड़द के रहने वाले हैं। दोषियों पर 15-15 हजार रुपये जुर्माना भी किया गया।

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