अवैध कोठी को कॉलोनी बताकर पास कराने की फाइल निकाय विभाग से हुई गुम(VIDEO)

Edited By vinod kumar, Updated: 16 Dec, 2019 10:34 AM

पानीपत जिले के समालखा से तत्कालीन कांग्रेस विधायक की कोठी को कालोनी बताकर पास करने के मामले में अब लोकायुक्त ने सख्ती दिखाई है। लोकायुक्त ने इस मामले में निकाय विभाग के प्रधान सचिव को जल्द फाइल दिखाने के आदेश दिए हैं। बताया गया कि लोकायुक्त जांच में...

चंडीगढ़(ब्यूरो): पानीपत जिले के समालखा से तत्कालीन कांग्रेस विधायक की कोठी को कॉलोनी बताकर पास करने के मामले में अब लोकायुक्त ने सख्ती दिखाई है। लोकायुक्त ने इस मामले में निकाय विभाग के प्रधान सचिव को जल्द फाइल दिखाने के आदेश दिए हैं। बताया गया कि लोकायुक्त जांच में फर्जीवाड़ा उजागर होने के बाद निकाय विभाग के रिकार्ड से फाइल गायब कर दी गई थी। अब विभाग के प्रधान सचिव ने फाइल ढूंढने के लिए लोकायुक्त से 15 दिन की मोहलत मांगी है। इस फर्जीवाड़े में समालखा नगर पालिका के पांच अधिकारियों को पहले ही चार्टशीट किया जा चुका है। लोकायुक्त जस्टिस एन.के. अग्रवाल केस की सुनवाई 8 जनवरी को करेंगे।

यह है पूरा मामला 
आर.टी.आई. एक्टिविस्ट पी.पी. कपूर ने 19 अगस्त 2014 को लोकायुक्त को आर.टी.आई. सबूतों व शपथ पत्र सहित शिकायत की थी। इसमें आरोप लगाया था कि अवैध कॉलोनी (न्यू दुर्गा कालोनी) में स्थित तत्कालीन कांग्रेसी विधायक धर्म सिंह छौक्कर की निर्माणाधीन कोठी को सांई एन्क्लेव कॉलोनी के फर्जी नाम से सरकार स्वीकृत करने जा रही है, जबकि मौके पर निर्माणाधीन किलानुमा कोठी के अलावा कोई मकान नहीं है। आरोप लगाया था कि करीब 20 एकड़ रकबा में फैली अवैध कॉलोनी(न्यू दुर्गा कालोनी) का केस सरकार ने सितम्बर 2013 में जब शर्तें पूरी न करने पर रद्द कर दिया तो यहीं बनी कांग्रेसी विधायक की पौने एकड़ में निर्माणाधीन कोठी को सांई एन्क्लेव कॉलोनी बताकर पास करवाने का केस नगर पालिका व जिला प्रशासन के अधिकारियों ने सरकार को वर्ष 2014 में भेज फर्जीवाड़ा किया।

लोकायुक्त जांच में आरोप सही पाए गए
लोकायुक्त के आदेश पर तत्कालीन एस.डी.एम. समालखा गौरव कुमार ने 8 जुलाई 2015 को व दोबारा 1 फरवरी 2019 को अपनी रिपोर्ट डी.सी. के मार्फत सरकार को भिजवा दी। दोनों बार जांच रिपोर्ट में आरोप सही पाए गए। 

शहरी निकाय विभाग ने लोकायुक्त को दी झूठी रिपोर्ट 
आरोप सिद्ध होने की जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद शहरी निकाय विभाग के तत्कालीन प्रधान सचिव आनंद मोहन शरण ने 28 फरवरी 2018 के पत्र द्वारा लोकायुक्त को सूचित किया कि नगर पालिका समालखा के दोषी पांच अधिकारियों के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई शीघ्र की जाएगी लेकिन दूसरी ओर सितम्बर 2018 में सांई एन्क्लेव कालोनी के फर्जी नाम से कांग्रेसी विधायक धर्म सिंह छौक्कर की कोठी को ही कॉलोनी बताकर स्वीकृत करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सुनवाई दौरान गत 30 जुलाई 2019 को कपूर द्वारा यह धांधली संज्ञान में लाए जाने पर लोकायुक्त ने शहरी निकाय विभाग के तत्कालीन प्रधान सचिव से स्पष्टीकरण मांगा कि वे बताएं कि आरोप सिद्ध होने की रिपोर्ट मिलने के पश्चात कॉलोनी कैसे पास कर दी गई?

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