Edited By Isha, Updated: 16 Mar, 2022 09:34 AM
फास्ट टै्रक कोर्ट के न्यायाधीश बलवंत सिंह ने 9 वर्षीय बालक से कुकर्म करने के मामले की सुनवाई दौरान भूना के एक गांव निवासी विजय सिंह को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष कैद व 7,500 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। गौरतलब है कि भूना थाना पुलिस
फतेहाबाद: फास्ट टै्रक कोर्ट के न्यायाधीश बलवंत सिंह ने 9 वर्षीय बालक से कुकर्म करने के मामले की सुनवाई दौरान भूना के एक गांव निवासी विजय सिंह को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष कैद व 7,500 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। गौरतलब है कि भूना थाना पुलिस ने पीड़ित बालक के पिता की शिकायत पर जुलाई 2020 में विजय के खिलाफ मामला दर्ज किया था।
शिकायकत्र्ता का बेटा छोटी नहर में नहा रहा था। इस दौरान उक्त दोषी बच्चे को कोल्ड ङ्क्षड्रक व खाने का लालच देकर उसे मोटरसाइकिल पर बैठा कर ले गया व किसी जगह ले जाकर कुकर्म किया और किसी को यह बात बताने पर जान से मारने की धमकी दी, लेकिन बच्चे ने वापस आकर अपने पिता को सारी आपबीती बताई। इस पर परिजनों ने मामले की शिकायत पर संबंधित भूना थाना पुलिस को दी।
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