Edited By Deepak Paul, Updated: 16 Dec, 2018 12:16 PM
विवाहिता की मौत के मामले में कोर्ट ने उसके पति, सास और ससुर को 10 साल की सजा सुनाई है। आरोप था कि उन्होंने दहेज के लिए विवाहिता की हत्या की है। कोर्ट ने जगाधरी के द्वारकापुरी निवासी महिला का पति अनुज, सास वीना और ससुर राजकिशोर को दोषी पाते हुए सजा...
यमुनानगर (सतीश): विवाहिता की मौत के मामले में कोर्ट ने उसके पति, सास और ससुर को 10 साल की सजा सुनाई है। आरोप था कि उन्होंने दहेज के लिए विवाहिता की हत्या की है। कोर्ट ने जगाधरी के द्वारकापुरी निवासी महिला का पति अनुज, सास वीना और ससुर राजकिशोर को दोषी पाते हुए सजा सुनाई। यह फैसला ए.डी.जे. पूनम सुनेजा की कोर्ट ने सुनाया है।
गौरतलब है कि जगाधरी की द्वारकापुरी कालोनी निवासी युवती की पड़ोस के अनुज के साथ साल 2016 में शादी हुई थी। युवती पहले अनुज पर रेप का आरोप लगा चुक थी। दोनों के बीच समझौता होने पर यह शादी हुई थी। आरोप था कि शादी के बाद विवाहिता को परेशान किया गया। 25 अक्तूबर 2016 को विवाहिता की मौत हो गई थी। तब उसके परिजनों ने आरोप लगाया था कि उसके पति, सास और ससुर ने दहेज के लिए उसकी बेटी की हत्या की है। जगाधरी शहर पुलिस ने केस दर्ज कर तीनों को गिरफ्तार कर लिया था।