मानेसर लैंड डील मामला: तहसीलदार अौर पटवारी सहित 4 सस्पेंड

Edited By Nisha Bhardwaj, Updated: 05 Jun, 2018 12:53 PM

manesar land deal case tehsildar patwari suspend

साइबर सिटी के मानेसर इलाके के 444 एकड़ जमीन जिसे सुप्रीम कोर्ट ने एचएसआइआइडीसी को ट्रांसफर करने का आदेश जारी किया था, उस जमीन के कुछ हिस्से को बेचने और तहसीलदार से मिलकर गैर कानूनी तरीके से रजिस्ट्री कराने के मामले में मानेसर के तहसीलदार मीतू धनखड़...

गुरुग्राम(सतीश राघव): साइबर सिटी के मानेसर इलाके के 444 एकड़ जमीन जिसे सुप्रीम कोर्ट ने एचएसआइआइडीसी को ट्रांसफर करने का आदेश जारी किया था, उस जमीन के कुछ हिस्से को बेचने और तहसीलदार से मिलकर गैर कानूनी तरीके से रजिस्ट्री कराने के मामले में मानेसर के तहसीलदार मीतू धनखड़ और नायब तहसीलदार ईश्वर सिंह को सस्पेंड कर दिया गया है। जबकी इलाके के पटवारी और कानूनगो पर कानूनी कार्यवाही करते हुए निलंबित करने का आदेश मंगलवार को जारी किया गया है। इतना ही नहीं गुरुग्राम के मंडलायुक्त डी. सुरेश ने कहा कि इस मामले में रजिस्ट्री कराने वालों पर भी कार्रवाई की जाएगी।
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उल्लेखनीय है कि मानेसर की 912 एकड़ जमीन जिसे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार ने सेक्शन 4 6 और 9 का नोटिस दिया था। जिससे डर कर किसानों ने अपनी जमीन बिल्डरों को बेच दी थी। इस मामले में सीबीआई जांच भी चल रही है। लगभग 444 एकड़ जमीन जो खाली था उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बिल्डरों से लेकर एचएसआइआइडीसी के हवाले करने का फैसला किया था। आरोप है कि तहसीलदार से मिलीभगत कर मानेसर के एक व्यक्ति ने करीब दो हजार गज जमीन जो सरकारी है उसे किसी दूसरे व्यक्ति को बेच दी थी। मीडिया में मामला आने के बाद मामले की जांच गुरुग्राम के एसडीएम को सौंपी गई जिसके बाद ये कार्रवाई हुई है।


 

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