याची कैं डीडेट को इंटरव्यू में बिठाया जाए: हाईकोर्ट

Edited By Punjab Kesari, Updated: 01 Jul, 2017 10:04 AM

maharishi dayanand university high court

असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती प्रक्रिया में प्राप्त अंकों पर सवाल उठाते हुए एक महिला याची को राहत देते हुए हाईकोर्ट ने महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी, रोहतक को आदेश

चंडीगढ़(बृजेन्द्र):असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती प्रक्रिया में प्राप्त अंकों पर सवाल उठाते हुए एक महिला याची को राहत देते हुए हाईकोर्ट ने महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी, रोहतक को आदेश दिए हैं कि याची महिला को अंतरिम रूप से इंटरव्यू में बिठाए। बीते वीरवार हाईकोर्ट ने प्रतिवादी पक्ष को दस्ती नोटिस जारी किया था। याची ने प्रतिवादी पक्ष द्वारा प्रदान अंकों पर आपत्ति जताई थी जिसके बाद उनके अंक कम कर दिए गए थे। इसके चलते वह इंटरव्यू में शामिल नहीं हो सकी थी। केस की अगली सुनवाई 2 अगस्त को होगी। 

याची रोहतक की 32 वर्षीय मोनिका चाहल ने महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी, रोहतक, इसके रजिस्ट्रार और इंस्टीच्यूट ऑफ मैनेजमैंट स्टडीज एंड रिसर्च को पार्टी बनाते हुए पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। याची पक्ष की तरफ से एडवोकेट संदीप सिंह सांगवान केस की पैरवी कर रहे हैं। याचिका में 13 जून, 2017 की संशोधित सूची को दरकिनार किए जाने की मांग की गई थी जिसमें याची के अंक 39 से कम कर 32.3 कर दिए थे। ऐसे में असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट के लिए मैरिट लिस्ट में से याची का नाम हट गया था।
 

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