सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को ठेंगा दिखाने पर शराब कारोबारी ने सौंपी CM विंडो में शिकायत

Edited By Punjab Kesari, Updated: 15 Sep, 2017 09:39 AM

liquor trader submits complaint in cm window

सरकार द्वारा 31 मार्च के सुप्रीम कोर्ट आदेशों को ठेंगा दिखाने के रोष स्वरूप शराब कारोबारी प्रदीप मित्तल ने सी.एम. विंडो में शिकायत दी है। इसमें प्रदीप ने बताया कि...

अम्बाला शहर (बलविंद्र):सरकार द्वारा 31 मार्च के सुप्रीम कोर्ट आदेशों को ठेंगा दिखाने के रोष स्वरूप शराब कारोबारी प्रदीप मित्तल ने सी.एम. विंडो में शिकायत दी है। इसमें प्रदीप ने बताया कि वे एक शराब कारोबारी होने के साथ आबकारी विभाग अम्बाला जोन नम्बर 11/12/13/14 व वर्ष 2017 तथा 18 के लाइसैंसी हैं। शिकायत में प्रथम चरण में उन्होंने 11 जुलाई के सुप्रीम कोर्ट के याचिका नम्बर 10243 के आदेशों की पालना करते हुए नगर पालिका की सीमा में ठेके मुख्य मार्गों पर खोलने के आदेश जारी करने को सराहा तो वहीं, उन्होंने 31 मार्च के सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन न करने पर सरकार के प्रति रोष प्रकट किया।

गौरतलब है कि 2012 में उच्च न्यायालय में याचिका नंबर 25777 दाखिल की थी जिसमें न्यायालय ने आदेश दिए थे कि शराब के ठेके मुख्य मार्ग पर दिखाई नहीं देने चाहिएं लेकिन दूरी तय नहीं की थी। इसके विरोध में सुप्रीम कोर्ट में याचिका नंबर वन-टू 168 के तहत गई जहां गत वर्ष 15 दिसम्बर को सुप्रीम कोर्ट द्वारा आदेश जारी किए गए कि देश में शराब व्यवसाय 500 मीटर की दूरी पर चलेंगे लेकिन शराब व्यवसायियों ने हिम्मत नहीं हारी और जनवरी 2017 में पुनर्विचार विवि याचिका दायर कर दी। 

याचिका पर 31 मार्च, 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने राहत देते हुए निर्देश दिए कि जिस क्षेत्र की आबादी 20,000 से कम है वहां शराब व्यवसाय 220 मीटर पर और जहां आबादी 20,000 से ज्यादा है वहां शराब व्यवसाय 500 मीटर की दूरी पर चलेंगे। बीते दिन हुई कैबिनेट की बैठक में सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मोहर लगा दी। वहीं, प्रदीप का कहना है कि सरकार द्वारा 31 मार्च को दिए सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन न करने से सरकार सहित देशभर के शराब कारोबारियों को काफी आर्थिक नुक्सान उठाना पड़ा।


 

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