ताऊ की हत्या करने वाले भतीजे सहित दो को उम्रकैद, 2 हजार का लगा जुर्माना

Edited By Rakhi Yadav, Updated: 12 Apr, 2018 12:28 PM

life imprisonment for two including nephew killed in tau

गुरूग्राम में एक रिटायर्ड शिक्षक के भतीजे ने अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर ताऊ की चाकू से हत्या कर दी थी। जिसे लेकर जिला एंव सत्र न्यायधीश हरनाम सिंह ठाकुर की अदालत में बीते दिन सजा सुनाई गई। आरोपी का नाम दीपक है। उसने और उसके साथी मुकेश.....

गुरूग्राम(ब्यूरो): गुरूग्राम में एक रिटायर्ड शिक्षक के भतीजे ने अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर ताऊ की चाकू से हत्या कर दी थी। जिसे लेकर जिला एंव सत्र न्यायधीश हरनाम सिंह ठाकुर की अदालत में बीते दिन सजा सुनाई गई। आरोपी का नाम दीपक है। उसने और उसके साथी मुकेश ने मिलकर शिक्षक को मौत के घाट उतार दिया था।

दरअसल 8 मार्च 2016 को सूरत नगर निवासी मिलन ने राजेंद्र पार्क पुलिस को शिकायत की थी की। उसके चचेरे भाई ने अपने दोस्त के साथ मिलकर उसके पिता अजित की चाकू से हत्या कर दी। जिसके बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था और वो तभी से जेल में बंद थे। बीते दिन अदालत ने दोनों को उम्रकैद की सजा सुनाते हुए 2-2 हजार रूपए का जुर्माना लगाया है। 

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