ऑनर किलिंग के मामले में मां सहित चार भाईयों को उम्रकैद, 50-50 हजार रुपए जुर्माना

Edited By Shivam, Updated: 18 May, 2018 11:30 PM

life imprisonment for four brothers including mother in case of honor killing

सोनीपत जिला कोर्ट ने ऑनर किलिंग के मामले में मां और चार भाइयों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। जज सुनीता ग्रोवर की अदालत ने पांचो आरोपियों पर 50-50 हजार रुपए का जुर्माना भी किया है। मामला सोनीपत के बीधल गांव का था जहां सितम्बर 2016 में एक नाबालिग लड़की...

सोनीपत(पवन राठी): सोनीपत जिला कोर्ट ने ऑनर किलिंग के मामले में मां और चार भाइयों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। जज सुनीता ग्रोवर की अदालत ने पांचो आरोपियों पर 50-50 हजार रुपए का जुर्माना भी किया है। मामला सोनीपत के बीधल गांव का था जहां सितम्बर 2016 में एक नाबालिग लड़की की हत्या उसी की मांऔर चार भाईयों ने प्रेम प्रसंग के चलते कर दी थी।

जानकारी के मुताबिक, सोनीपत के बीधल गांव में 7 सितम्बर 2016 को एक नाबालिग लड़की की प्रेमप्रसंग के चलते हत्या कर  दी गई थी, जिसकी शिकायत उस समय सरपंच ने पुलिस को दी थी जिसमें पुलिस ने जांच के बाद नाबालिग की मां और चार भाइयों को गिरफ्तार किया था।

आरोपियों ने कबूल किया था कि उन्होंने अपनी बेटी को प्रेम प्रसंग के चलते जहर देकर मार दिया था और शव को जला दिया था। इसी मामले में आज सोनीपत कोर्ट में जज सुनीता ग्रोवर ने मां और चारों भाइयों को आरोपी मानते हुए उम्रकैद की  सजा और 50-50 हजार रुपए जुर्माना सुनाया है।

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