गुरुग्राम में खरीद रहे हैं जमीन, तो इन बातों का जरूर रखें ध्यान

Edited By Shivam, Updated: 01 Oct, 2018 04:25 PM

land buying in gurugram so be sure about these things

अगर आप देश की राजधानी दिल्ली से सटे साइबर सिटी गुरुग्राम में जमीन खरीदने की सोच रहे हैं, तो ये खबर आपको थोड़ा निराश कर सकती है। गुरुग्राम में जमीन की रजिस्ट्री कराने के लिए अब लोगों को जेब ढीली करनी पड़ेगी। दरअसल, सरकार के आदेशों के बाद गुरुग्राम...

गुरुग्राम (मोहित): अगर आप देश की राजधानी दिल्ली से सटे साइबर सिटी गुरुग्राम में जमीन खरीदने की सोच रहे हैं, तो ये खबर आपको थोड़ा निराश कर सकती है। गुरुग्राम में जमीन की रजिस्ट्री कराने के लिए अब लोगों को जेब ढीली करनी पड़ेगी। दरअसल, सरकार के आदेशों के बाद गुरुग्राम में सर्कल रेट बढ़ाए गए हैं और वह दस या बीस फीसदी नहीं, लगभग 100 फीसदी बढ़ाए गए हैं। ये नए रेट 10 अक्टूबर से लागू हो जाएंगे। हालांकि, सरकार की ओर से यह प्रावधान भी किया गया है कि यदि किसी को इन दरों पर आपत्ति है तो वह अपनी आपत्ति 5 अक्टूबर तक दर्ज करवा सकता है।

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इस बारे में गुरुग्राम के डीसी विनय प्रताप सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि साइबर सिटी में अब सर्कल रेट बढ़ाए गए हैं। जिले में जमीन के सर्कल रेट अब बाजार भाव के मुताबिक तय किए जाएंगे। कुछ इलाकों में जमीन के बाजार भाव सर्कल रेट के दोगुने से भी अधिक हैं तो कुछ इलाकों में कम हैं। राज्य सरकार को उम्मीद है कि अगर सर्कल रेट बाजार भाव के मुताबिक होंगे तो कालाबाजारी पर अंकुश लगेगा। लेकिन इस बीच गुरुग्राम में करीब कुछ कॉलोनियों में मौजूदा सर्कल रेट से बढ़कर 100 फीसदी अधिक हो जाएगा। डीसी ने बताया कि इसके लिए सभी से राय ली गई है और आपत्ति का दावा करने के लिए 5 अक्टूबर तक समय दिया गया है। 

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डीसी के मुताबिक, गुरुग्राम में करीब 94 कॉलोनियां हैं, जिनमें 76 कॉलोनियों में सर्कल रेट 100 फीसदी तक बढ़ेंगे, वहीं कुछ रिहायशी इलाकों में सर्कल रेट 60 फीसदी से अधिक होंगे। इसके लिए रिपोर्ट तैयार कर ली गई है। प्रॉपर्टी डीलर्स और एक्सपर्ट्स के साथ-साथ अधिकारियों से भी इस बारे में राय ली गई थी। वहीं, इसके साथ सबसे बड़ी बात ये है कि आने वाले दिनों में अब साल में दो बार अप्रैल और अक्टूबर में सर्कल रेट बढ़ाए जायेंगे। इसके लिए भी सरकार की तरफ से आदेश जारी किए गए हैं। जिला उपायुक्त का मानना है कि इससे जमीन की खरीददारी और बेचने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि सरकार को रेवेन्यू अधिक मिलेगा और विकास कार्यों में आसानी होगी।

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वहीं, दूसरी तरफ सर्कल रेट को बढ़ाने का निर्णय इसलिए भी लिया गया है, ताकि इससे रियल एस्टेट में कालाबाजारी पर अंकुश लग सके। साथ ही, सरकार को रेवेन्यू सही और उचित तरीके से मिल सके। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पिछले साल जहां 800 करोड़ रुपए स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन से मिला था, वो 6 महीनों में बढ़कर 1 हजार करोड़ से भी अधिक हो गया है। उम्मीद है कि आने वाले दिनों में ये आंकड़ा करीब 2500 करोड़ से भी अधिक पहुंच सकता है।

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