Edited By Rakhi Yadav, Updated: 04 Oct, 2018 08:19 PM
दुष्कर्म का झूठा मुकदमा दर्ज होने का डर दिखाकर दस लाख रुपये ऐंठने के मामले में आरोपी खाप नेता हरदीप शर्मा की अग्रिम जमानत की याचिका को हिसार सेशन कोर्ट ने रद्द कर दिया है। कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका...
हांसी(संदीप सैनी): दुष्कर्म का झूठा मुकदमा दर्ज होने का डर दिखाकर दस लाख रुपये ऐंठने के मामले में आरोपी खाप नेता हरदीप शर्मा की अग्रिम जमानत की याचिका को हिसार सेशन कोर्ट ने रद्द कर दिया है। कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका ख़ारिज होने के बाद हरदीप शर्मा की मुश्किलें बढ़ गयी हैं। बता दें कि 13 सितंबर को कृष्णा कॉलोनी निवासी रमेश धोबी ने एसपी विरेंद्र विज को शिकायत दी थी कि शहर थाने के एक एसएसआई रणबीर, धोलू गुर्जर व हरदीप शर्मा ने उसपर दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज होने का डर दिखाकर 14 लाख रुपये की डिमांड की थी।
जिसके बाद तीनों ने मिलकर उससे दस लाख रुपये की जबरन वसूली की थी। एसपी ने तत्कालीन डीएसपी प्रमोद कुमार को इस मामले की जांच सौंपी थी। प्रमोद कुमार की जांच के आधार पर एसपी ने इस मामले में एएसआई रणबीर सिंह व एसआई जयबीर को सस्पेंड कर विभागीय जांच के आदेश दिये थे। आरोपी खाप नेता हरदीप शर्मा ने हिसार सेशन कोर्ट ने अग्रिम जमानत की याचिका दायर की थी।