करण दलाल ने चौटाला के खिलाफ हाईकोर्ट में दायर की याचिका, इस दिन होगी सुनवाई

Edited By Shivam, Updated: 21 Sep, 2018 09:25 PM

karan dalal petition filed against abhay chautala in high court

विधान सभा में हुए जूता प्रकरण ने कांग्रेस नेता करण दलाल और नेता प्रतिपक्ष अभय चौटाला की दुश्मनी में आग में घी का काम किया है। जूता प्रकरण में जहां एकओर करण दलाल को विधानसभा में अपशब्द बोलने पर एक साल के लिए बर्खास्त कर...

चंडीगढ़(धरणी): विधान सभा में हुए जूता प्रकरण ने कांग्रेस नेता करण दलाल और नेता प्रतिपक्ष अभय चौटाला की दुश्मनी में आग में घी का काम किया है। जूता प्रकरण में जहां एकओर करण दलाल को विधानसभा में अपशब्द बोलने पर एक साल के लिए बर्खास्त कर दिया गया है। वहीं इस दौरान दोनों नेताओं के बीच हुए जूता प्रकरण पर दोनों ही नेता एक दूसरे को निशाने पर रखे हुए हैं। 

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अभी तक ये नेता जनसभाओं में एक दूसरे को धमकियां व दिमाग ठिकाने लगाने जैसी बातें कही हैं। वहीं करण दलाल ने अब हाईकोर्ट की ओर रूख किया है। करण दलाल ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में अभय चौटाला के खिलाफ एक याचिका दायर की। जिसमें उन्होंने चौटाला की जमानत रद्द करते हुए उनके खिलाफ भी कार्रवाई करने की मांगर रखी है। इस मामले में सोमवार 24 सितंबर को सुनवाई होनी है।

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गौरतलब है कि इनेला नेता अभय चौटाला आय से अधिक संपत्ति के मामले में जमानत पर चल रहे हैं। इस मामले की शुरूआत तब हुई थी, जब सीबीआई ने कांग्रेस नेता शमशेर सिंह सुरजेवाला की शिकायत पर इंडियन नेशनल लोकदल के प्रमुख और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओ पी चौटाला तथा उनके बेटों अजय एवं अभय के खिलाफ आय के ज्ञात स्रोत से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज कराया था।

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क्या है विधानसभा का जूता प्रकरण?
बता दें कि हरियाणा विधाानसभा सदन में बीते मानसून सत्र की कार्यवाही के दौरान करण दलाल ने खट्टर सरकार द्वारा दलितों के राशन कार्ड रद्द किए जाने पर सवाल उठाते हुए सरकार के लिए कलंकित शब्द का प्रयोग किया। जिसपर उनके विरोध में अभय चौटाला बोल पड़े। इसी दौरान दोनों के बीच चली तू-तू मैं-मैं में किसी एक ने दूसरे को जूता दिखाया। जिसके बाद दोनों ही नेताओं ने सदन में ही हंगामा कर दिया। जिसके बाद सदन ने करण दलाल द्वारा विधानसभा में गलत शब्दों के प्रयोग करने पर एक साल के लिए विधानसभा से बर्खास्त कर दिया। वहीं अभय चौटाला के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाया गया।

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