जेल कर्मी के बेटे का मर्डर मामला: कोर्ट ने आरोपी को सुनाई उम्रकैद की सजा, विवाद के चलते मारी थी गोली

Edited By Manisha rana, Updated: 01 Jun, 2022 05:01 PM

jail worker s son murder case court sentenced the accused to life imprisonment

हिसार जिले में हत्या के मामले में हसनगढ़ गांव के अशोक उर्फ शौकी को उम्रकैद सजा सुनाई गई है। बताया जा रहा है कि आरोपी ने डीजे पर नाचने के विवाद में सेंट्रल जेल कर्मी ...

हिसार : हिसार जिले में हत्या के मामले में हसनगढ़ गांव के अशोक उर्फ शौकी को उम्रकैद सजा सुनाई गई है। बताया जा रहा है कि आरोपी ने डीजे पर नाचने के विवाद में सेंट्रल जेल कर्मी के बेटे की गोली मार कर हत्या कर दी थी। 

जानकारी के मुताबिक गांव हसनगढ़ में 27 फरवरी 2019 को सेंट्रल जेल के सफाई कर्मी रमेश कुमार के चचेरे भाई अजय की शादी थी। शाम को घुड़चढ़ी निकाल रहे थे। सभी सदस्य डीजे की धुन पर नाच रहे थे। उसी दौरान गांव का ही अशोक उर्फ शौकी रिवॉल्वर लेकर पहुंच गया और फायरिंग शुरू कर दी। अगले दिन अशोक उर्फ शौकी फिर से रिवाल्वर लेकर आया और उसने रमेश के बेटे योगेश की छाती में रिवॉल्वर रखकर गोली मार दी। 

वहीं शोर सुनकर रमेश और कई अन्य लोग वहां पहुंचे तो अशोक ने फिर से गोलियां चला दी थी। एक गोली चंद्र देवी के पेट में लगी। दोनों घायलों को उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया था, जहां योगेश की मौत हो गई। इस मामले में करीब तीन साल से सुनवाई चल रही थी। कोर्ट ने मंगलवार को अशोक उर्फ शौकी को उम्रकैद और 35 हजार रुपए जुर्माना लगाया है।

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