बिजली उपभोक्ताअों के लिए बुरी खबर, चुकाना होगा कुल बिल का 2 प्रतिशत अधिक

Edited By Punjab Kesari, Updated: 21 Jan, 2018 01:26 PM

it will be repaid 2 percent more than the total bill

नगर निगम क्षेत्र में रहने वाले बिजली उपभोक्ताओं के लिए बुरी खबर है। क्योकि उत्तरी हरियाणा बिजली वितरण निगम ने हर माह लगने वाले 5 पैसे प्रति यूनिट टैक्स को रिवाइज कर दिया है। जिसके चलते बिजली उपभोक्ताओं की जेब ढीली होने वाली है। नई दर के तहत अब...

सोनीपत(ब्यूरो): नगर निगम क्षेत्र में रहने वाले बिजली उपभोक्ताओं के लिए बुरी खबर है। क्योकि उत्तरी हरियाणा बिजली वितरण निगम ने हर माह लगने वाले 5 पैसे प्रति यूनिट टैक्स को रिवाइज कर दिया है। जिसके चलते बिजली उपभोक्ताओं की जेब ढीली होने वाली है। नई दर के तहत अब उपभोक्ताओं को अपने बिल का दो प्रतिशत चुकाना होगा। जिसका बिल हर माह 500 यूनिट आता था, ऐसे उपभोक्ताओं काे अब हर महीने कम से कम 200 रुपए ज्यादा चुकाना होगा। यानि कि हर बिल पर करीब 400 रुपए का बोझ बढ़ जाएगा। इसके अतिरिक्त यूनिट टैक्स के रिवाइज होने पर सबसे अधिक मार इंडस्ट्रीज उपभोक्ताओं पर पड़ने वाली है। मुख्यालय ने सर्कुलर जारी कर सभी एसई, एक्सईएन और एसडीओ को अवगत कराया है। 

1995 में रिवाइज हुआ था टैक्स 
नगर निगम की ओर कुछ माह पूर्व मेंटीनेंस टैक्स में बढ़ोतरी का प्रस्ताव भेजा गया था। सरकार ने अब कुल बिल पर नगर निगम टैक्स दो प्रतिशत लगा दिया है। एम टैक्स नपा या नप का मेंटिनेंस चार्ज है, जिसे शहर में लगी स्ट्रीट लाइट्स की खराबी और उसके मेंटिनेंस संबंधी खर्चे के रूप में उपभोक्ताओं से वसूला जाता है। 23 साल बाद बदलाव हुआ है

वीएस मान, एसई बिजली निगम सोनीपत
मुख्यालय से सर्कुलर आ चुका है। कंप्यूटर के सर्वर में बदलाव इंस्टॉल हो गया है। जो भी बिलिंग होगी, वह नई दर के तहत होगी। उपभोक्ताओं को बेहतर बिजली प्रबंधन के लिए कार्य किया जा रहा है। आय बढ़ेगी तो व्यवस्था भी सुधरेगी। 

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