सर्जन्स को दिए निर्देश: एक जिले के कोरोना मरीज नहीं भेजे जा सकते दूसरे जिलों के कोविड अस्पतालों में

Edited By Manisha rana, Updated: 10 Apr, 2020 09:18 AM

instructions to surgeons corona patients from one district cannot

हरियाणा सरकार ने सभी जिलों के सिविल सर्जन्स को निर्देश दिए हैं कि वह अपने जिले के कोविड पेशैंट्स को किसी दूसरे जिले के कोविड अस्पतालों......

चंडीगढ़ (अर्चना) : हरियाणा सरकार ने सभी जिलों के सिविल सर्जन्स को निर्देश दिए हैं कि वह अपने जिले के कोविड पेशैंट्स को किसी दूसरे जिले के कोविड अस्पतालों में रैफर न करें। राज्य में कोरोना मरीजों के इलाज के लिए 2901 बैड्स रखे गए हैं। बैड्स की संख्या में बढ़ोत्तरी करने के प्रबंध किए जा रहे हैं।

सिरसा, हिसार, फतेहाबाद के कोरोना मरीजों को हिसार के महाराजा अग्रसेन मेडिकल कालेज, नूह के मरीजों  को शहीद हसन खान मेडिकल कालेज, रेवाड़ी और नारनौल के मरीजों  को गुरुग्राम के एसजीटी मेडिकल कालेज, गुरुग्राम के मरीज को ईएसआईसी हॉस्पिटल गुरुग्राम, रोहतक, झजजर, जींद, भिवानी और चरखी दादरी के मरीज को पीजीआई रोहतक, सोनीपत और पानीपत के मरीजों को गवर्नमेंट मेडीकल कालेज खानपुर कलां, करनाल, कुरुक्षेत्र, कैथल के मरीजों  को आदेश मेडिकल कालेज कुरुक्षेत्र, अंबाला, यमुनानगर के मरीज को एमएमयू अंबाला, फरीदाबाद और पलवल केमरीज को ईएसआईसी मेडिकल कालेज फरीदाबाद, पंचकूला के मरीज को पारस हॉस्पिटल और सिविल हॉस्पिटल पंचकूला में ही इलाज मिलेगा।

सरकार ने कहा है कि संबंधित जिले के अस्पताल मरीजों  से भर जाने की सूरत में ही दूसरे जिलों के कोविड अस्पतालों में पेशैंट को भेजे। कोविड मरीज को कोविड वैन में ही भेजा जाए और हर इस्तेमाल के बाद वैन सैनिटाइज की जाए।

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