दिव्यांगजनों के लिए सीधी भर्ती के साथ पदोन्नति में भी आरक्षण के निर्देश

Edited By Rakhi Yadav, Updated: 29 May, 2018 09:21 AM

instructions for reservation in promotion with direct recruitment

उच्च न्यायालय के पारित आदेशों की अनुपालना में हरियाणा माध्यमिक शिक्षा विभाग ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को दिव्यांगजनों के लिए सीधी भर्ती के साथ-साथ पदोन्नति में भी आरक्षण देने के निर्देश दिए हैं। विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि पी.जी.टी. (दिव्यांग...

चंडीगढ़: उच्च न्यायालय के पारित आदेशों की अनुपालना में हरियाणा माध्यमिक शिक्षा विभाग ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को दिव्यांगजनों के लिए सीधी भर्ती के साथ-साथ पदोन्नति में भी आरक्षण देने के निर्देश दिए हैं। विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि पी.जी.टी. (दिव्यांग श्रेणी) की अस्थायी वरिष्ठता सूची विभाग की वैबसाइट पर अपलोड की गई है। 

उन्होंने कहा कि सभी संबंधित पी.जी.टी. (दिव्यांग श्रेणी) को अपने स्तर पर अपनी वरिष्ठता संख्या का निरीक्षण करने के लिए कहा गया है और यदि उन्हें अपनी वरिष्ठता संख्या के संबंध में कोई आपत्ति है तो वह 15 दिनों के भीतर अपना प्रतिवेदन दे सकते हैं। इन पी.जी.टी. से प्राप्त आपत्तियों पर मुख्यालय स्तर पर विचार किया जाएगा।   

विभाग ने जिला शिक्षा अधिकारियों से 78 पी.जी.टी. (दिव्यांग श्रेणी) के संबंध में ई-मेल के माध्यम से तुरंत सूचना मांगी है, ताकि विभाग उनकी वरिष्ठता निर्धारित कर सके। उन्होंने कहा कि जिला शिक्षा अधिकारी, नूंह, मेवात को अपने जिले के पी.जी.टी. (दिव्यांग श्रेणी) का डाटा और सूचना जमा करवाने के निर्देश दिए हैं, ताकि मेवात काडर के पी.जी.टी. (दिव्यांग श्रेणी) की वरिष्ठता सूची तैयार की जा सके।

उन्होंने कहा कि जिला शिक्षा अधिकारियों को शपथ पत्र कि उनके अपने जिले में कोई भी पी.जी.टी. (दिव्यांग श्रेणी) छूटा नहीं है। जिसकी वरिष्ठता निर्धारित की जानी हो, एक साथ एक महीने के भीतर समेकित सूचना भेजने के निर्देश दिए गए हैं।
 

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