हरियाणा में प्रधानमंत्री आवास योजना के अधूरे आवेदन होंगे रद्द

Edited By Rakhi Yadav, Updated: 04 May, 2018 10:44 AM

incomplete applications of prime minister housing scheme will be canceled

हरियाणा में 5 दिन बाद ऐसी सभी प्रधानमंत्री आवास योजना के आवेदन निरस्त हो जाएंगे जो अभी तक अधूरे हैं अथवा दस्तावेजों के साथ नहीं हैं। ऐसे आवेदन 8 मई के बाद रद्द हो जाएंगे। नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी बी.एन. भारती ....

कुरुक्षेत्र(विनोद): हरियाणा में 5 दिन बाद ऐसी सभी प्रधानमंत्री आवास योजना के आवेदन निरस्त हो जाएंगे जो अभी तक अधूरे हैं अथवा दस्तावेजों के साथ नहीं हैं। ऐसे आवेदन 8 मई के बाद रद्द हो जाएंगे। नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी बी.एन. भारती तथा सचिव के.एल. बठला ने बताया कि सरकार की तरफ से अधूरे पड़े प्रधानमंत्री आवास योजना के आवेदनों को रद्द कर दिया जाएगा।

उन्होंने बताया कि 1 जून, 2017 से 25 जुलाई, 2017 के दौरान वार्ड वाइज नगर परिषद द्वारा शिविर लगाए गए थे तथा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पात्रों को लाभ देने के लिए आवेदन लिए थे। मगर कुछ आवेदकों ने आवेदन पत्रों के साथ दस्तावेज जमा नहीं करवाए थे।

हालांकि दिसम्बर तथा फरवरी में आवेदन पत्रों को पूरा करने के लिए कई बार आवेदकों को एस.एम.एस. तथा अन्य साधनों द्वारा सूचित किया था मगर उसके बावजूद कई आवेदकों के अभी तक दस्तावेज नहीं पहुंचे हैं तथा कई आवेदनों में कमियां मिली थीं।

उन्होंने बताया कि अब सरकार ने ऐसे पात्र आवेदकों को एक बार फिर मौके दिया है कि ऐसे आवेदक 8 मई तक नगर परिषद में आकर दस्तावेज जमा करवाएं तथा अधूरे आवेदनों को ठीक करें। उन्होंने बताया कि वास्तव में आवेदकों को 17 जून, 2015 से पूर्व रिहायशी प्रमाण पत्र जमा करवाना था। इनमें रजिस्ट्री, लाल डोरा का प्रमाण पत्र, आधार कार्ड में से कोई भी दस्तावेज आवेदन के साथ जमा करवाना जरूरी है।


  

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