Edited By Deepak Paul, Updated: 25 Jul, 2018 11:46 AM
हिसार की अदालत ने 11 साल की बच्ची से दुष्कर्म करने और जान से मारने की धमकी देने के आरोपी युवक को ताउम्र कैद की सजा सुनाई। साथ ही 6 हजार रुपए जुर्माना लगाया गया। जुर्माना अदा न करने पर 6 माह की अतिरिक्त सजा होगी। अदालत ने एक लाख रुपए पीड़िता को देने...
हिसार(पंकेस): हिसार की अदालत ने 11 साल की बच्ची से दुष्कर्म करने और जान से मारने की धमकी देने के आरोपी युवक को ताउम्र कैद की सजा सुनाई। साथ ही 6 हजार रुपए जुर्माना लगाया गया। जुर्माना अदा न करने पर 6 माह की अतिरिक्त सजा होगी। अदालत ने एक लाख रुपए पीड़िता को देने के आदेश दिए।
अदालत में चले अभियोग के अनुसार पीड़िता की मां ने पुलिस में केस दर्ज करवाया था। पीड़िता बच्ची की मां ने बताया था कि पिछले साल 6 जुलाई को वह और उसका पति मजदूरी करने गए थे। घर पर दोनों बच्चे थे। घर के पास रहने वाला विक्रम नामक युवक उसकी 11 साल की बच्ची को अपने कमरे पर ले गया और दुष्कर्म किया और जान से मारने की धमकी दी। शाम को जब वे घर लौटे तो कमरे में बैठी बच्ची घबराई हुई थी। पता करने पर उसने सारी आपबीती बताई। उसके बाद महिला थाने में आरोपी विक्रम के खिलाफ केस दर्ज करवाया गया। अदालत ने पूरे मामले की सुनवाई करते हुए विक्रम को दोषी माना और उसे मंगलवार को सजा सुनाई।