Edited By Shivam, Updated: 07 Aug, 2020 10:42 PM
हरियाणा के शहरी स्थानीय निकाय विभाग के 9 नगर निगमों में अगले एक सप्ताह में और 15 नगर पालिका व नगर परिषदों के अधीन आने वाले क्षेत्रों में आगामी 15 दिनों के अंदर प्रॉपर्टी आईडी तैयार कर दी जाएगी। प्रदेश के उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने शुक्रवार को...
चंडीगढ़ (धरणी): हरियाणा के शहरी स्थानीय निकाय विभाग के 9 नगर निगमों में अगले एक सप्ताह में और 15 नगर पालिका व नगर परिषदों के अधीन आने वाले क्षेत्रों में आगामी 15 दिनों के अंदर प्रॉपर्टी आईडी तैयार कर दी जाएगी। प्रदेश के उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने शुक्रवार को यहां पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि कंट्रोल्ड एरिया में रजिस्ट्रियां करने का एक खास मैकेनिज्म बनाया जाएगा।
उन्होंने कहा कि राजस्व विभाग के अलावा हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, एचएसआईआईडीसी, वन विभाग जैसे संबंधित विभाग रजिस्ट्री के लिए अगर 14 दिनों के अंदर-अंदर अनापत्ति प्रमाण-पत्र नहीं देते हैं तो उसे डीम्ड स्वीकृति समझकर रजिस्ट्री कर दी जाएगी। इसके अलावा जो अध्यादेश लाया जा रहा है उसमें कृषि भूमि व खाली पड़ी जमीन की अलग-अलग श्रेणी की जाएंगी। उन्होंने कहा कि कंट्रोल्ड एरिया में रजिस्ट्री के लिए वर्ष 2017 में कृषि भूमि के क्षेत्र को 2 कनाल किया गया था उसको अब वर्ष 2017 के संशोधन से पहले की भांति एक एकड़ किया जाएगा।
डिप्टी सीएम ने बताया कि शहरों में प्रॉपर्टी टैक्स को ऑनलाइन भरने की सुविधा की जाएगी ताकि रजिस्ट्री के लिए अनापत्ति प्रमाण-पत्र यानी कि एनओसी स्वत: ली जा सके। उन्होंने कहा कि रजिस्ट्री कार्यालय में मानव-हस्तक्षेप कम से कम हो इसके लिए सभी संबंधित विभागों को आगामी एक माह में लिंक कर दिया जाएगा ताकि तत्काल रजिस्ट्री हो सके। उन्होंने कहा कि भविष्य में कूपन लेने की आवश्यकता नहीं होगी।
डिप्टी सीएम ने यह भी बताया कि विभाग के पोर्टल पर रजिस्ट्री-डीड का एक नमूना अपलोड किया जाएगा ताकि कोई भी व्यक्ति इसे पढकऱ अपनी मर्जी अनुसार डीड करवा सके। वहीं एक सवाल के जवाब में दुष्यंत चौटाला ने बताया कि लॉकडाऊन के दौरान गुरूग्राम, बहादुरगढ़, सोनीपत, अंबाला व फरीदाबाद में अवैध तरीके से रजिस्ट्रियां करने की शिकायतें मिली हैं, इन मामलों में मंडल आयुक्तों को 14 दिन में रिपोर्ट देने के निर्देश दिए गए हैं।