Edited By Shivam, Updated: 19 Dec, 2018 06:28 PM
पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने पिछले 6 साल पुराने विचाराधीन मामले पर सख्त आदेश जारी किए हैं। इन आदेशों के बाद होने वाले बदलाव से हरियाणा के कुछ आईएएस अधिकारियों की डिमोशन हो सकती है। दरअसल, हाईकोर्ट ने हरियाणा के एच....
चंडीगढ़(धरणी): पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने पिछले 6 साल पुराने विचाराधीन मामले पर सख्त आदेश जारी किए हैं। इन आदेशों के बाद होने वाले बदलाव से हरियाणा के कुछ आईएएस अधिकारियों की डिमोशन हो सकती है। दरअसल, हाईकोर्ट ने हरियाणा के एच सी एस अधिकारियों की सीनियरिटी लिस्ट पर बुधवार को एक महत्वूपर्ण आदेश जारी किया है।
हाई कोर्ट में यह मामला पिछले 6 साल से विचाराधीन था और इसी कारण एचसीएस से आईएएस की प्रमोशन का रास्ता रुका हुआ था। हाई कोर्ट के इस आदेश के बाद फतेहाबाद, पंचकूला, कैथल, यमुनानगर के डीसी की कुर्सी जाना तय है क्योंकि वो सीनियरिटी लिस्ट में नीचे चले जायेंगे। इसके अलावा कई और अधिकारी भी है जो आईएसएस से दोबारा एचसीएस बन जायेंगे।
वहीं सेवानिवृत्त एचसीएस अधिकारी अरविंद मल्हान दोबारा नोकरी जॉइन कर एक साल तक आईएएस के पद पर काम कर सकेंगे। हरियाणा में अभी काफी एचसीएस अधिकारी ऐसे हैं जो पुरानी वरिष्ठता सूची के हिसाब से कम महत्व के पद पर नियुक्त है। लेकिन हाई कोर्ट के आदेश के बाद वीरेंद्र कुमार, अशोक गर्ग, नरहरि बांगड़ , जगदीप जैसे एचसीएस अधिकारी जो अब तक वरिष्ठता सूची में नीचे थे अब टॉप में आकर आईएएस बन सकेंगे।
इसके अलावा फतेहाबाद के डीसी जयकिशन अबीर, पंचकूला के डीसी मुकुल कुमार, यमुनानगर के डीसी गिरीश अरोड़ा,कैथल के डीसी धर्मवीर की डीसी की कुर्सी जाना तय है क्यों की हाई कोर्ट के आदेश के बाद वरिष्टता सूची में बदलाव सेइनकी वरिष्टता में रैंक काफी नीचे चला गया है। उधर काफी एडीसी भी दोबारा निम्न पदों पर काम करने के लिये मजबूर होंगे।