Edited By Deepak Paul, Updated: 13 Jun, 2018 12:34 PM
हरियाणा सरकार अपनी चल-अचल संपत्ति छिपा रहे अधिकारियों व कर्मचारियों पर शिकंजा कसने जा रही है। प्रदेश में कार्यरत अाॅल इंडिया सर्विसेज के अधिकारियों अाईएएस-अाईपीएस सहित सभी ए, बी, व सी श्रेणी के अफसरों-को अपनी संपत्ति सरकार को 15 जून तक बतानी होगी।...
चंडीगढ़(ब्यूरो): हरियाणा सरकार ने अपनी चल-अचल संपत्ति छिपा रहे अधिकारियों पर शिकंजा कस दिया है। प्रदेश में कार्यरत अाॅल इंडिया सर्विसेज के अधिकारियों अाईएएस-अाईपीएस सहित सभी ए, बी, व सी श्रेणी के अफसरों-को अपनी संपत्ति सरकार को 15 जून तक बतानी ही होगी। अगर कोई अधिकारी एेसा नहीं करता तो उसका जून माह का वेतन रोक दिया जाएगा।
इस संबंध में मुख्य सचिव कार्यालय की ओर से सभी विभागों को अदेश जारी कर दिए गए हैं। सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से जारी पत्र के अनुसार अधिरकारियों की वार्षिक प्रॉपर्टी रिपोर्ट हर साल दाखिल होनी चाहिए, लेकिन अधिकारी संपत्ति ना बताने के कारण एेसा नहीं कर रहे। कई अधिकारियों की तो दो-दो साल की रिपोर्ट लंबित पड़ी है।
जानकारी के अनुसार ये सरकारी कर्मचारी अाचरण नियम, 1966 के नियम18 समय- समय पर संशोधित का उल्लंघन है। अधिकारियों के संपत्ति बताने को लेकर ढुलमुल रवैये को देखते हुए सरकार ने चल-अचल संपत्ति बताने को लेकर डेडलाइन तय कर दी है। जिसके तहत सभी विभागों मे कार्यरत अधिकारियों को अपनी संपत्ति 15 जून 1018 से पहले निर्धारित प्रोफार्मों में भरकर सामान्य प्रशासन विभाग को भेजनी होगी। सरकार के इस अादेश का अगर ए, बी व सी श्रेणी के तहत अाने वाले अफसर और कर्मचारी निर्धारित तिथि तक अपनी संपत्ति सार्वनिक नहीं करते तो उनका जून महीने का वेतन रोक दिया जाएगा।
इसके अलावा कैश, ज्वेलरी और जमा राशि का भी देना होगा ब्योरा
अधिकारियों व कर्मचारियों को कैश, ज्वेलरी ,जमा राशियों, बीमा पाॅलिसी, शेयर और सिक्योरिटी राशिय़ों सहित लोन एडवांस , मोटरकार, साइकिल, घोड़े अगर हैं तो, रेफ्रिजरेटर, रेडियों सहित अन्य इलेक्ट्रिकल उपकरण की वर्तमान कीमत भी बतानी होगी।