सुनवाई के लिए हनीप्रीत को अब नहीं जाना पड़ेगा कोर्ट, याचिका हुई मंजूर

Edited By Shivam, Updated: 27 Sep, 2019 11:16 PM

honeypreet will no longer have to go to court for hearing petition approved

पंचकूला हिंसा मामले की मुख्य आरोपी हनीप्रीत को अब मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट में प्रत्यक्ष रूप से पेश नहीं होना पड़ेगा। इसके लिए कोर्ट ने भी मंजूरी दे दी है। शुक्रवार को इस मामले में सुनवाई हुई, जिसमें हनीप्रीत को वीडियो कांन्फ्रेंसिंग (वीसी) के...

पंचकूला (उमंग): पंचकूला हिंसा मामले की मुख्य आरोपी हनीप्रीत को अब मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट में प्रत्यक्ष रूप से पेश नहीं होना पड़ेगा। इसके लिए कोर्ट ने भी मंजूरी दे दी है। शुक्रवार को इस मामले में सुनवाई हुई, जिसमें हनीप्रीत को वीडियो कांन्फ्रेंसिंग (वीसी) के जरिए पेश किया गया। दरअसल, हनीप्रीत के पक्ष की ओर से पिछली सुनवाई के दौरान याचिका लगाई गई थी कि हनीप्रीत को मामले की सुनवाई के लिए परमानेंट वीसी के जरिए ही पेश किया जाए, जिस पर कोर्ट ने सहमति दे दी है।

बता दें कि डेरा सच्चा सौदा की साध्वियों के यौन शोषण मामले में डेरा प्रमुख राम रहीम को सजा सुनाए जाने के दौरान पंचकूला में हिंसा हुई थी, जिसका आरोप राम रहीम की राजदार हनीप्रीत पर लगा है। इस मामले में एफआईआर दर्ज की गई, जिसमें आईपीसी की धारा 121, 121ए, 216, 145, 150, 151, 152, 153 और 120बी के तहत आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया।

इसी एफआईआर के आरोपियों पर लगे आरोपों को तय करने को लेकर कोर्ट में बहस चल रही है। शुक्रवार को हुई सुनवाई के दौरान हनीप्रीत सहित सभी आरोपियों को पंचकूला कोर्ट में पेश किया गया। हनीप्रीत व न्यायिक हिरासत में चल रहे आरोपी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हुए, जबकि जमानत पर बाहर आए आरोपी प्रत्यक्ष रूप से कोर्ट में पेश हुए। फिलहाल, मामले की अगली सुनवाई अब 30 सितंबर को होगी। 

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