बड़ी खबर: कालका से कांग्रेस के पूर्व विधायक प्रदीप चौधरी को हिमाचल हाईकोर्ट ने दी राहत

Edited By vinod kumar, Updated: 19 Apr, 2021 01:51 PM

himachal high court gives big relief to pardeep chaudhary update

कालका से कांग्रेस के पूर्व विधायक प्रदीप चौधरी को हिमाचल हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है। हाईकोर्ट ने प्रदीप चौधरी को स्टे दे दी है। प्रदीप चौधरी को नालागढ़ कोर्ट ने दोषी ठहराते हुए 3 साल की सजा सुनाई है। सजा पर रोक लगाने को लेकर उन्होंने हाईकोर्ट...

पंचकूला (उमंग): कालका से कांग्रेस के पूर्व विधायक प्रदीप चौधरी को हिमाचल हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है। हाईकोर्ट ने प्रदीप चौधरी को स्टे दे दी है। प्रदीप चौधरी को नालागढ़ कोर्ट ने दोषी ठहराते हुए 3 साल की सजा सुनाई है। सजा पर रोक लगाने को लेकर उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। 

ये था पूरा मामला
31 मई 2011 को थाना बरोटीवाला में ट्रैफिक चैकिंग के दौरान सुच्चा सिंह निवासी गांव पपलोहा पुलिस को देखकर बचने की कोशिश के दौरान बिजली ट्रांसफार्मर की तारों की चपेट में आ गया था। उसकी इलाज के दौरान चंडीगढ़ पीजीआई में मौत हो गई थी, जिसके बाद परिजन और अन्य लोगों ने लाश को लेकर बद्दी रेड लाइट चौक पर प्रदर्शन किया था। इस दौरान पुलिस के ऊपर हमला कर दिया गया था और हमले में कई पुलिस कर्मचारी जख्मी हो गए थे। इस दौरान सरकारी बस को भी आग लगा दी गई थी।

13 जून 2011 को बद्दी थाने में रास्ता रोकने और सरकारी काम में बाधा डालने का मामला दर्ज हुआ था। इस मामले में नालागढ़ की जितेंद्र कुमार की अदालत ने 15 लोगों को दोषी माना है। इनमें हरियाणा के पंचकूला जिले से कालका के कांग्रेस विधायक प्रदीप चौधरी के अलावा 14 और लोग शामिल हैं। कोर्ट ने सभी को 3-3 साल की कैद और 85-85 हजार जुर्माने की सजा फैसला सुनाया है। नालागढ़ कोर्ट से 3 साल की सजा सुनाए जाने के बाद हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ने प्रदीप की सदस्यता भी रद्द कर दी है। जिसके चलते अब कालका में उप-चुनाव होना है।

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