दुष्कर्म दोषी बोला- मां मुझसे शादी करना चाहती थी, इसलिए बेटी से रेप आरोप लगाया, HC ने कहा- ये अनुचित

Edited By vinod kumar, Updated: 15 May, 2021 06:00 PM

high court upheld life sentence in the case of rape of a girl child

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने दुष्कर्म के एक दोषी की उम्र कैद की सजा को बरकरार रखने के आदेश दिए हैं। आरोपी ने कोर्ट में अपील दायर की थी उस पर झूठे आरोप लगाए गए हैं, इसलिए उम्र कैद की सजा को खारिज कर उसे दोषमुक्त किया जाए।

डेस्क: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने दुष्कर्म के एक दोषी की उम्र कैद की सजा को बरकरार रखने के आदेश दिए हैं। आरोपी ने कोर्ट में अपील दायर की थी उस पर झूठे आरोप लगाए गए हैं, इसलिए उम्र कैद की सजा को खारिज कर उसे दोषमुक्त किया जाए। इस पर जस्टिस रितु बाहरी और जस्टिस अर्चना परी की खंडपीठ ने फतेहाबाद के एडिशनल सेशन जज द्वारा मामले में सुनाई गई आजीवन कारावास की सजा को सही ठहराया और कहा कि सजा के खिलाफ की अपील को मंजूर नहीं किया जा सकता। 

बता दें फतेहाबाद में 3 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म करने के मामले में 7 बच्चों के पिता आरोपी उपेंद्र को कोर्ट ने 4 फरवरी 2012 को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। इस सजा के खिलाफ उपेंद्र ने हाईकोर्ट में अपील दायर कर कहा कि उस पर झूठा आरोप लगाया गया है। पीड़ित बच्ची की मां के पति का निधन हो चुका है और वह उससे शादी करना चाहती है। शादी से इनकार करने पर उसे इस झूठे मामले में फंसा दिया गया। पीड़ित बच्ची दूसरे बच्चों के साथ खेल रही थी और उसे खेलते हुए चोट लगी थी। ऐसे में उम्र कैद की सजा को खारिज कर उसे दोषमुक्त किया जाए। 

इस पर हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान पाया कि मेडिकल रिपोर्ट में स्पष्ट था कि बच्चे के गुप्तांगों से काफी खून निकला, जो उसके कपड़ों पर भी लगा हुआ था। इसके अलावा हाईकोर्ट ने कहा कि अभियुक्त के खुद के साथ बच्चे हैं और उसकी पत्नी जिंदा है। ऐसे में शिकायतकर्ता द्वारा उससे शादी की मांग करना अनुचित लग रहा है। 

शिकायतकर्ता ने पुलिस को बताया कि उसने अपने बच्ची की चीखने की आवाजें सुनी और उपेंद्र उसकी बच्ची के साथ अपनी झोपड़ी में दुष्कर्म कर रहा था। उसे झोपड़ी में देखकर वह मौके से भाग गया। हाईकोर्ट ने कहा कि इन परिस्थितियों में स्पष्ट है कि आरोपी को फतेहाबाद कोर्ट ने पूरे तथ्यों को परखने के बाद उम्र कैद की सजा सुनाई, जिस में दखल देने की जरूरत नहीं है।

Related Story

Trending Topics

IPL
Chennai Super Kings

176/4

18.4

Royal Challengers Bangalore

173/6

20.0

Chennai Super Kings win by 6 wickets

RR 9.57
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!