हाईकोर्ट ने लगाई SIT को फटकार, कहा- जांच की कोई जानकारी न हो लीक

Edited By Deepak Paul, Updated: 12 May, 2018 11:49 AM

high court rebukes sit said no inquiry information leaked

हरियाणा में जजों की नियुक्ति के लिए अायोजित की गई एचसीएस (जुडिशि्यल) पेपर लीक मामले में बीते दिन हाईकोर्ट में सुनवाई हुई, जिस दौरान एसअाईटी को फटकार लगाई गई। कोर्ट ने एसअाईटी को कड़ी चेतावनी देते हुआ अादेश दिया कि जांच के बारे में कोई भी जानकारी लीक...

चंडीगढ़: हरियाणा में जजों की नियुक्ति के लिए अायोजित की गई एचसीएस (जुडिशि्यल) पेपर लीक मामले में बीते दिन हाईकोर्ट में सुनवाई हुई, जिस दौरान एसअाईटी को फटकार लगाई गई। कोर्ट ने एसअाईटी को कड़ी चेतावनी देते हुआ अादेश दिया कि जांच के बारे में कोई भी जानकारी लीक नहीं होनी चाहिए। एसअाईटी ने एक स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की, जिसमें छह लोगों के खालाफ 164 के तहत बयान की काॅपी लगाई जानी थी, लेकिन एसअाईटी इसमें एक ही कापी लगा सकी।

एसअाईटी ने हाइकोर्ट की फुल बेंच को बताया कि पेपर लीक के अारोपी हाइकोर्ट के निलंबित रजिस्टार और पेपर टाॅपर छात्रा से पूछताछ कर ली गई है। उनके चालान भी कोर्ट पेश कर दिए गए है। इस पर फुल बेंच ने चंडीगढ़ पुलिस की एसअाटी पर सवालों की झड़ी लगा दी। कोर्ट ने पूछा कि अारोपियों को 164 के बयान की काॅपी देने के अादेश को एसअाईटी ने चैलेंज क्यों नहीं किया? इस पर पुलिस के एडवोकेट ने कहा कि उनपर दबाव था। इसपर कोर्ट ने पूछा कि किसका दबाव था और किसकी सलाह थी जिसपर कोर्ट के अादेशों पर चुनौती नहीं दी गई। तब एडवोकेट ने कहा कि डीए की सलाह पर एेसा किया गया। कोर्ट ने कहा कि उसका नाम एक स्लिप पर लिखकर दीजिए। इसके साथ ही एसअाईटी को फटकार लगाते हुए कहा कि, अगर इस तरह से जांच करनी है तो हमें जांच किसी और को देनी पड़ेगी। 
 

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