Edited By Rakhi Yadav, Updated: 31 Jul, 2018 08:29 AM
कैथल के बत्ता गाव की आदर्श गऊशाला के महंत मूर्ति पुरी ,उसके भतीजे व गऊशाला के ही एक कर्मचारी द्वारा लगभग 5 साल के नाबालिग ,अनाथ बच्चे से यौन शोषण मामले में हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाते...
पंचकूला(धरणी): कैथल के बत्ता गाव की आदर्श गऊशाला के महंत मूर्ति पुरी ,उसके भतीजे व गऊशाला के ही एक कर्मचारी द्वारा लगभग 5 साल के नाबालिग ,अनाथ बच्चे से यौन शोषण मामले में हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाते हुए इस मामले में कैथल पुलिस को जांच कर उचित कदम उठाने का आदेश दिया है। मयंक जोगी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष योगी विकास परिषद इस बच्चे को न्याय दिलवाने के लिए उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी।
मयंक जोगी ने कोर्ट को बताया कि इस बाबा की गिरफ्तारी न होने के कारण माननीय उच्च न्यायालय में याचिका दायर की है। बच्चा किसी तरह से गौशाला से भाग गया था और सी.डब्ल्यू.सी. करनाल के आदेश के बाद आरोपी बाबा व उसके साथियों के खिलाफ मुकद्दमा दर्ज कर किया गया। बाबा मुकद्दमा दर्ज होने के करीब 3 माह बाद भी अपने साथियों सहित खुलेआम घूम रहा है। जो बाहर रहकर केस के सारे गवाहों को धमका रहा है और मामले को रफा दफा करवा रहा है। बाबा को कई मंत्री व बड़े नेताओं के संरक्षण प्राप्त है। इस वजह से कार्रवाई के नाम पर सिर्फ पुलिस जांच को भटका रही है।