HC ने लगाई हरियाणा सरकार को फटकार, स्कूलों की खस्ता हालत को लेकर थमाया नोटिस

Edited By Isha, Updated: 02 Nov, 2019 11:13 AM

high court notice government regarding poor condition of schools

हरियाणा के सरकारी स्कूलों की खस्ता हालत को लेकर  सोशल जूरिस्ट  ( ग्रुपप अपना लॉयर) द्वारा पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट में दायर जनहित याचिका पर हाईकोर्ट ने हरियाणा के मुख्य सचिव को नोटिस जारी किया.....

फरीदाबाद (महावीर गोयल) : हरियाणा के सरकारी स्कूलों की खस्ता हालत को लेकर सोशल जूरिस्ट  ( ग्रुपप अपना लॉयर) द्वारा पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट में दायर जनहित याचिका पर हाईकोर्ट ने हरियाणा के मुख्य सचिव को नोटिस जारी किया है और अगली सुनवाई 18 नवंबर को इस विषय पर एफिडेविट दायर करने को कहा है। जस्टिस राजीव शर्मा व  जस्टिस ललित बत्रा की डबल बेंच ने जनहित याचिका  की सुनवाई  हुई।

सुनवाई के दौरान ऑल इंडिया पेरेंट्स एसोसिएशन (आईपा ) के राष्ट्रीय अध्यक्ष व उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ एडवोकेट अशोक अग्रवाल ने बेंच को बताया कि हरियाणा में सरकारी स्कूलों की दशा काफी खराब है। स्कूल बिल्डिंग जर्जर हालत में है। खस्ताहाल कमरों में विद्यार्थियों को पढ़ाया जा रहा है जिससे कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। इसके अलावा सरकारी स्कूलों में सभी जरूरी संसाधन पीने का पानी, शौचालय, प्रयोगशाला,  खेल का मैदान, कंप्यूटर लैब, आदि की व्यवस्था ठीक नहीं है और स्कूल कमरों व अध्यापकों की काफी कमी है जिसके कारण सरकारी स्कूलों की ओर अभिभावकों का आकर्षण बहुत कम है।

अभिभावक मजबूरी में अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों की मनमानी फीस को सहन करके प्राइवेट स्कूलों में पढ़ा रहे हैं। हरियाणा सरकार भी सरकारी स्कूलों की दशा सुधारने में कोई विशेष रूचि नहीं ले रही है। आईपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता कैलाश शर्मा में बताया कि सुनवाई के दौरान  अग्रवाल ने बेंच को जानकारी दी कि आईपा व अभिभावक एकता मंच की टीम ने फरीदाबाद जिले के 8 सरकारी स्कूलों में जाकर बिल्डिंग का व स्कूलों में जरूरी संसाधनों की उपलब्धता का पता लगाया।

तब जानकारी मिली कि जिला शिक्षा अधिकारी  द्वारा इन स्कूलों की बिल्डिंग व कई कमरों को जर्जर  घोषित किया हुआ है और खस्ताहाल कमरों में बच्चों को पढ़ाने की मनाई कर दी गई है लेकिन कमरों की कमी के कारण इन्हीं कमरों में विद्यार्थियों को पढ़ाया जा रहा है। एक कमरे में 50 से 60 बच्चों को बैठाया जा रहा है। सुनवाई के बाद बेंच ने हरियाणा के मुख्य सचिव को नोटिस जारी करते हुए याचिका में उठाई गई बातों पर अपना पक्ष रखने को कहा है और अगली तारीख 18 नवंबर को इस विषय पर एफिडेविट दाखिल करने को कहा है। 

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