पंजाब व हरियाणा के बीच बन रहे प्रोजेक्ट में आड़े आए हरे पेड़ों की कटाई पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक

Edited By Manisha rana, Updated: 30 Jan, 2021 04:27 PM

high court imposes ban on cutting of green trees punjab and haryana

पंचकूला में पंजाब और हरियाणा के बीच बन रहे प्रोजेक्ट में आड़े आए हरे पेड़ों की कटाई पर पंजाब एवं हरियाणा उच्चच न्यायालय ने रोक लगा दी है। हाई कोर्ट ने प्रोजेक्ट पर ये रोक स्वास्थ्य शिक्षा सहयोग संगठन...

चंडीगड़ (चन्द्रशेखर धरणी) : पंचकूला में पंजाब और हरियाणा के बीच बन रहे प्रोजेक्ट में आड़े आए हरे पेड़ों की कटाई पर पंजाब एवं हरियाणा उच्चच न्यायालय ने रोक लगा दी है। हाई कोर्ट ने प्रोजेक्ट पर ये रोक स्वास्थ्य शिक्षा सहयोग संगठन के प्रदेश अध्यक्ष बृजपाल सिंह परमार की 29 जनवरी को जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान लगाई है। न्यायालय ने बृजपाल सिंह परमार की शिकायत पर निपटान नहीं होने तक हरे पेड़ों की कटाई नहीं करने के आदेश दिए हैं। दरअसल पंचकूला में सेक्टर 24 व 26 डिवाइडिंग रोड से सेक्टर 20 व 21 डिवाइडिंग रोड घघर पार पुल का निर्माण किया जाना है। इसके अलावा पीर मुछल्ला जीरकपुर पंजाब तक सडक़ निर्माण भी प्रोजेक्ट में शामिल किया गया है। इस प्रोजेक्ट पर करीब 50 करोड़ के वर्कऑडर भी हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण(एचएसबीपी) ने करा दिए।

बृजपाल सिंह परमार ने न्यायालय में दाखिल जनहित याचिका में यह भी आरोप लगाया है कि एचएसबीपी ने बिना किसी अनुमति और वन विभाग से बिना अनुमति के हरे पेड़ों की कटाई कर प्रोजेक्ट पर काम शुरू कर दिया है। इस प्रोजेक्ट में 80 फीसदी पंजाब राज्य में वन विभाग की भूमि पर करीब 1380 हरे पेड़ आते हैं, जबकि हरियाणा में वन एवं हुडा विभाग की प्रोजेक्ट में शामिल 20 फीसदी भूमि पर भी करीब इतने ही पेड़ शामिल हैं। जिसमें से हरियाणा ने प्रोजेक्ट पर काम शुरू कराते हुए अधिकांश हरे पेड़ों को वन विभाग की अनुमति के बगैर ही गैर कानूनी तरीके से काट डाला।

बृजपाल सिंह परमार ने बताया कि उसने पहले आरटीआई से जानकारी जुटाई थी, जिसमें विभाग ने हरे पेड़ों के संबंध में गुमराह किया और प्रोजेक्ट में कोई भी हरा पेड़ नहीं दर्शाया गया। 22 दिसंबर को मामले की शिकायत पंचकूला डीसी, हुडा के चीफ एडमिस्ट्रेटर सहित संबंधित विभागों को शिकायत भेजी थी। मगर कोई कार्रवाई नहीं हुई। जिसके बाद मौके की विडियोग्राफी संगठन की ओर से कराई गई और कटे हुए पेड़ों के भी विडियो एवं फोटो एकत्रित कर अधिवक्ता अभिनव अग्रवाल के माध्यम से पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में संगठन की तरफ से जनहित याचिका 29 जनवरी लगाई। जिस पर हाई कोर्ट ने सुनवाई करते हुए हरियाणा सरकार को बृजपाल सिंह परमार की शिकायत का निपटान नहीं होने तक हरे पेड़ों की कटाई करने पर रोक लगा दी है। बृजपाल सिंह ने जनहित याचिका में हरियाणा सरकार, पंजाब सरकार और भारत सरकार को परिवादी बनाया था।

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