स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट की नियुक्ति मामले में हाईकोर्ट के निर्देश जारी

Edited By Rakhi Yadav, Updated: 20 May, 2018 08:31 AM

high court directs issued in case of static assistant appointment

हरियाणा के डिपार्टमैंट ऑफ एग्रीकल्चर में स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट की नियुक्ति के मामले में मेघा रानी नामक कैंडीडेट की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने हरियाणा स्टाफ सिलैक्शन कमीशन को निर्देश जारी ....

चंडीगढ़(बृजेन्द्र): हरियाणा के डिपार्टमैंट ऑफ एग्रीकल्चर में स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट की नियुक्ति के मामले में मेघा रानी नामक कैंडीडेट की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने हरियाणा स्टाफ सिलैक्शन कमीशन को निर्देश जारी किए हैं। जारी आदेशों में कहा गया है कि अंतिम सिफारिशें/लिस्ट कमीशन की सरकारी वैबसाइट पर अपलोड करें और नाम सरकार को आगे भेजे ताकि मैरिट के आधार पर कैंडीडेट्स की नियुक्तियां हो सकें। केस की अगली सुनवाई से पहले यह कार्रवाई करने को कहा गया है।

वहीं, हाईकोर्ट के आदेशों के मुताबिक कमीशन के चेयरमैन और सैक्रेटरी महावीर कौशिक पेश हुए। मई के चौथे सप्ताह में केस की अगली सुनवाई होगी। इससे पहले आंसर की में खामियां आने के बाद कमीशन ने परिणाम संशोधित करने की बात कही थी। हाईकोर्ट मामले में कमीशन के चेयरमैन व मैंबर्स को जागरूक रहने के निर्देश दे चुका है कि वह कई लोगों की जिंदगियों व करियर से डील कर रहे हैं। आपत्तियां आने के बावजूद लापरवाह रवैये से परिणाम पब्लिश किया जा रहा है।

दिसम्बर, 2016 में याची ने लिखित परीक्षा दी थी। प्रतिवादी कमीशन द्वारा आपत्तियां मांगने पर याची ने 3 सवालों के संबंध में आपत्तियां पेश की थी। कमीशन ने आपत्तियों पर जवाब दिए बिना लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण हुए कैंडीडेट्स को इंटरव्यू के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए। याची ने आपत्तियों पर जवाब मांगा। याची ने कहा कि अगर उसकी आपत्तियां सही साबित होती हैं तो उसके अंक बढ़ जाएंगे। जवाब न मिलने पर याची ने हाईकोर्ट की शरण ली थी। 


 
 

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