हैल्मेट से जुड़ी जनहित याचिका: हरियाणा-चंडीगढ़ ने जवाब के लिए HC से मांगा समय

Edited By Punjab Kesari, Updated: 12 Jan, 2018 12:09 PM

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टू-व्हीलर ड्राइविंग के दौरान दस्तार पहनने वाली महिलाओं को छोड़ बाकी सभी महिलाओं के लिए हैल्मेट पहनना अनिवार्य करने की मांग पर हाईकोर्ट द्वारा शुरू की गई 32 सुओ मोटो सुनवाई में वीरवार को पंजाब सरकार की ओर से स्टेटस रिपोर्ट पेश की गई। वहीं हरियाणा...

चंडीगढ़(चंद्रशेखर धरणी):टू-व्हीलर ड्राइविंग के दौरान दस्तार पहनने वाली महिलाओं को छोड़ बाकी सभी महिलाओं के लिए हैल्मेट पहनना अनिवार्य करने की मांग पर हाईकोर्ट द्वारा शुरू की गई 32 सुओ मोटो सुनवाई में वीरवार को पंजाब सरकार की ओर से स्टेटस रिपोर्ट पेश की गई। वहीं हरियाणा राज्य तथा चंडीगढ़ प्रशासन ने रिपोर्ट पेश करने के लिए समय मांगा। केस की अगली सुनवाई 15 फरवरी को होगी। हालांकि चंडीगढ़ ने एक चार्ट कोर्ट में पेश किया जिसमें दोपहिया वाहनों की गंभीर सड़क दुर्घटनाओं की जानकारी पेश की गई।

इस पर हाईकोर्ट ने कहा कि मामले में विस्तृत स्टेटस रिपोर्ट पेश की जाए। केस की सुनवाई के दौरान डी.एस.पी. ट्रैफिक, पंजाब तेजिंद्र सिंह के एफिडेविट के रूप में पंजाब ने स्टेटस रिपोर्ट पेश की। वहीं हाईकोर्ट के बीते 6 दिसम्बर के आदेशों की पालना करते हुए पेश स्टेटस रिपोर्ट में पंजाब सरकार ने कहा है कि वर्ष 1999 के एक सिविल केस में सुप्रीम कोर्ट के सितम्बर, 2004 के आदेशों को लेकर पंजाब के सभी एस.एस.पी. को निर्देश जारी किए गए थे जिसमें सुप्रीम कोर्ट आदेशों में पैरा 6 की पालना करने को कहा गया था। 

अपने आदेशों में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हैल्मेट को लेकर केवल सिख महिलाओं तक छूट दी गई थी जबकि अन्य सभी महिलाओं के लिए टू-व्हीलर ड्राइविंग के दौरान हैल्मेट पहनना अनिवार्य किया गया था। हाईकोर्ट ने बीते वर्ष एक लॉ रिसर्चर की अर्जी पर संज्ञान लेते हुए हैल्मेट से जुड़े इस मामले में संज्ञान लेते हुए इसे जनहित याचिका का रूप देते हुए सुनवाई शुरू की थी। पंजाब एवं हरियाणा सरकार समेत चंडीगढ़ प्रशासन को इनके होम सैक्रेटरी एवं सैक्रेटरीज ट्रांसपोर्ट के जरिए नोटिस जारी किया गया था। साथ ही इनसे स्टेटस रिपोर्ट तलब की गई थी। 

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