Edited By Shivam, Updated: 14 Nov, 2018 04:51 PM
हरियाणा रोडवेज यूनियन द्वारा हरियाणा सरकार की पॉलिसी के खिलाफ दायर याचिका पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान हाईकोर्ट ने अपना पिछला आदेश जारी रखते हुए हड़ताल के दौरान गिरफ्तार या समन किए गए सभी कर्मचारियों की गिरफ्तारी पर लगी रोक के आदेश को...
चंडीगढ़(धरणी): हरियाणा रोडवेज यूनियन द्वारा हरियाणा सरकार की पॉलिसी के खिलाफ दायर याचिका पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान हाईकोर्ट ने अपना पिछला आदेश जारी रखते हुए हड़ताल के दौरान गिरफ्तार या समन किए गए सभी कर्मचारियों की गिरफ्तारी पर लगी रोक के आदेश को बरकरार रखा है, साथ ही हाइकोर्ट ने यूनियन के नेताओं से जवाब मांगा है। हाईकोर्ट ने रोडवेज यूनियन को कहा कि वह जवाब दायर कर कोर्ट को बताए कि उनको पॉलिसी में किस बिंदु पर ऐतराज है। इस मामले की अगली सुनवाई 29 नवंबर को होगी।