केंद्र में लटका हरियाणा का रेप व गैंगरेप को लेकर बनाया गया कानून

Edited By Rakhi Yadav, Updated: 23 May, 2018 09:22 AM

haryana s law and order created for rape and gangrape

हरियाणा द्वारा 12 वर्ष से कम उम्र की बच्चियों के साथ रेप व गैंगरेप को लेकर बनाए गए कानून केंद्र में लटक गया है। जिसके चलते अब इस कानून पर नए सिरे से मंथन होगा। यहां बता दें कि हरियाणा विधानसभा में इस संदर्भ में संशोधित.....

चंडीगढ़(बंसल): हरियाणा द्वारा 12 वर्ष से कम उम्र की बच्चियों के साथ रेप व गैंगरेप को लेकर बनाए गए कानून केंद्र में लटक गया है। जिसके चलते अब इस कानून पर नए सिरे से मंथन होगा। यहां बता दें कि हरियाणा विधानसभा में इस संदर्भ में संशोधित विधेयक सर्वसम्मति से पास हुआ था जिसके तहत 12 वर्ष से कम उम्र की बच्ची के साथ रेप के मामले में कम से कम 14 साल की सजा का प्रावधान किया था, जिसे उम्रकैद तक बढ़ाया जा सकता था। संशोधन में फांसी तक दिए जाने का प्रावधान है।

हरियाणा ने संशोधित कानून मंजूरी के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास भेजा था। केंद्र सरकार ने भी 21 अप्रैल को रेप और गैंगरेप के बढ़ते मामलों को देखते हुए कानून में बदलाव कर दिया। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने इस संशोधन के बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को पत्र भी लिखा। केंद्रीय गृह सचिव की ओर से भी संशोधित एक्ट हरियाणा सरकार को भेजा गया।

केंद्र सरकार द्वारा दुष्कर्मियों की सजा में बढ़ौतरी करते हुए कानून को सख्त किया गया है। दोनों के संशोधित एक्ट में अंतर है तो केवल 12 और 16 वर्ष का। हरियाणा ने 12 वर्ष से कम उम्र की बच्चियों के साथ गैंगरेप के मामले में फांसी का प्रावधान किया है। वहीं केंद्र ने 2 कैटेगरी बनाई हैं, जिसमें 12 वर्ष से कम उम्र की बच्चियों के अलावा 16 वर्ष से कम उम्र की किशोरियों को भी शामिल किया गया है।

केंद्र के निर्देश के बाद हरियाणा गृह विभाग के अधिकारी प्रदेश तथा केंद्र के एक्ट का मंथन कर रहे हैं। इसके अलावा कानूनविदों से भी सलाह ली जा रही है। गृह विभाग रिपोर्ट तैयार करके मुख्यमंत्री के समक्ष प्रस्तुत करेगा।
 


 

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