Edited By Shivam, Updated: 08 Jul, 2019 02:41 PM
पंजाब व हरियाणा की हाईकोर्ट ने हरियाणा की इंटरनेशनल महिला पहलवान बबीता फौगाट द्वारा लगाई गई याचिका को खारिज कर दी है। हाईकोर्ट ने बबीता को कहा कि आपकी याचिका में दी गई जानकारी सही नहीं है साथ ही उचित दस्तावेज भी संलग्र नहीं है। हाईकोर्ट ने बबीता को...
चंडीगढ़(ब्यूरो): पंजाब व हरियाणा की हाईकोर्ट ने हरियाणा की इंटरनेशनल महिला पहलवान बबीता फौगाट द्वारा लगाई गई याचिका को खारिज कर दी है। हाईकोर्ट ने बबीता को कहा कि आपकी याचिका में दी गई जानकारी सही नहीं है साथ ही उचित दस्तावेज भी संलग्र नहीं है। हाईकोर्ट ने बबीता को फिर से याचिका दाखिल करने की छूट देते हुए कहा कि आप पहले अपनी याचिका ठीक करो।
बता दें कि बबीता फौगाट को हरियाणा पुलिस विभाग में सब इंस्पेक्टर के पद पर नौकरी दी गई थी। जबकि बबीता ने इसी को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए उन्हें डीएसपी बनाए जाने की मांग की थी, लेकिन हाईकोर्ट ने आज याचिका पर सुनवाई करते हुए तथ्यहीन बताया है। हालांकि बबीता को याचिका दोबारा दाखिल करने का मौका मिला है।
बबीता फौगाट ने छह साल से प्रमोशन न होने पर सरकार के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिका में बबीता ने कहा है कि गीता फोगाट डीएसपी हैं, लेकिन बहन से ज्यादा मेडल जीतने के बावजूद एसआई पद से उनका (बबीता) प्रमोशन नहीं हो रहा है।
बबीता ने याचिका में कहा था कि वह भी डीएसपी पद की हकदार है। ऐसे में बबीता ने हाईकोर्ट से अपील की थी कि उसे प्रमोशन दिलाई जाए। बता दें कि बबीता ने हरियाणा सरकार पर खुद को डीएसपी पद की जगह सब इंस्पेक्टर बनाए जाने और इसके बाद प्रमोशन नहीं दिए जाने को लेकर हमला करती रही हैं। इसके साथ ही बबीता खिलाडिय़ों को इनामी रकम को लेकर हुए विवाद में भी हरियाणा सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला था।