PLPA पर राजभवन पहुंचे कांग्रेसी विधायक, संशोधन बिल वापस करने की मांग

Edited By Shivam, Updated: 06 Mar, 2019 11:01 AM

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पंजाब भूमि संरक्षण कानून (पी.एल.पी.ए.) में संशोधन को लेकर हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अगुवाई में कांग्रेस विधायकों का एक शिष्टमंडल आज राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य...

चंडीगढ़  (पांडेय): पंजाब भूमि संरक्षण कानून (पी.एल.पी.ए.) में संशोधन को लेकर हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अगुवाई में कांग्रेस विधायकों का एक शिष्टमंडल आज राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य से मिला। 

हुड्डा ने राज्यपाल को ज्ञापन सौंपते हुए मांग की कि वह इस बिल को स्वीकार करने की बजाय वापस लौटा दें। कांग्रेस विधायकों ने राज्यपाल से कहा कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट भी सरकार को फटकार लगा चुकी है और विधानसभा में विपक्षी दलों ने भी इसका विरोध किया था। उन्होंने इस मामले की उच्चस्तरीय जांच करवाने की भी मांग की। हुड्डा ने कहा कि सरकार शिवालिक और अरावली की पहाडिय़ों में निर्माण कार्यों की मंजूरी देकर पर्यावरण को बिगाडऩे का काम कर रही है।

हुड्डा के साथ गीता भुक्कल, कर्ण सिंह दलाल, ललित नागर, शकुंतला खटक, जयवीर सिंह वाल्मीकि, जगबीर सिंह मलिक, उदयभान, जयतीर्थ दहिया, श्रीकृष्ण हुड्डा व कांग्रेस के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष फूलचंद मुलाना, कांग्रेस नेता अशोक मेहता मुख्य रूप से मौजूद रहे। मीडिया से बातचीत में हुड्डा ने आरोप लगाया कि एन.सी.आर. के अरावली क्षेत्र में 6 साल पहले लगी रोक को निरस्त कर जमीन की फिर से चकबंदी शुरू की गई है। इसमें बड़ा घोटाला किया गया है।  राज्यपाल को बताया गया है कि गुरुग्राम व फरीदाबाद आज दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में शुमार हैं।

पी.एल.पी.ए. एक्ट में बदलाव पेड़-पौधों के लिए घातक होगा। यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ने विधानसभा में एक्ट पारित होने के 24 घंटे के भीतर इस पर रोक लगा दी। हुड्डा ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार ने पी.एल.पी.ए. में बदलाव अपने चहेते मंत्रियों, बिल्डरों व खनन माफिया को फायदा पहुंचाने के लिए किया है। चकबंदी शुरू करने का आदेश जारी करते समय केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय और वन विभाग की मंजूरी तक नहीं ली गई, जबकि नियमानुसार यह अनिवार्य था। 

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