अब प्रदेश में ग्रुप डी कर्मियों का होगा एक समान काडर, प्रोमोशन भी होगी आसान : खट्टर

Edited By Isha, Updated: 04 Mar, 2020 09:59 AM

haryana now group d personnel will have uniform cadre promotion

हरियाणा विधानसभा में मंगलवार को 8 बिल पारित किए गए, जिनमें हरियाणा निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक-2020, हरियाणा राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद (संशोधन) विधेयक- 2020, हरियाणा .......

चंडीगढ़ : हरियाणा विधानसभा में मंगलवार को 8 बिल पारित किए गए, जिनमें हरियाणा निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक-2020, हरियाणा राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद (संशोधन) विधेयक- 2020, हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास एवं विनियमन (संशोधन) विधेयक- 2020, हरियाणा कृषि ऊपज मंडी (संशोधन) विधेयक-2020, बाल विवाह प्रतिषेध (हरियाणा संशोधन) विधेयक-2020, हरियाणा ग्रुप घ कर्मचारी (भर्ती एवं सेवा की शर्तें) संशोधन विधेयक-2020, हरियाणा तालाब एवं अपजल प्रबंधन प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक-2020 और हरियाणा विनियोग (संख्या 1) विधेयक-2020 शामिल हैं।

हरियाणा मे अब ग्रुप डी कर्मियों का एक समान काडर होगा। जिससे उन्हें एक विभाग से दूसरे विभाग में स्थानांतरण करने में न तो कोई दिक्कत पेश आएगी और न ही प्रोमोशन में कोई बाधा। इसके लिए विधानसभा में एक संशोधन बिल पेश किया गया। जिसे सदन में मंजूरी दे दी गई।

विधेयक पास होने के दौरान विपक्षी विधायकों के सवाल पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि हरियाणा ग्रुप घ कर्मचारी (भर्ती एवं सेवा की शर्तें) संशोधन विधेयक-2020 लाने का मुख्य उद्देश्य गत वर्ष पारदर्शी तरीके से भर्ती किए गए ग्रुप डी के 18218 कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र जारी करने संबंधित विभागों को नियुक्त प्राधिकारी के रूप में अधिकृत करना है। कांग्रेस विधायक बी.बी. बत्तरा ने कहा हरियाणा नहीं अन्य राज्यों के बच्चों को इस क्लॉज का फायदा मिल रहा है।

कांग्रेस विधायक मामन खान ने कहा कि ग्रुप डी में केवल 12वीं पास तक के उम्मीदवार के आवेदन की शर्त होनी चाहिए, क्योंकि इस भर्ती में इंजीनियर और टीचर्स आ रहे हैं तो 12वीं वाले कहां जाएंगे। कांग्रेस विधायक नीरज शर्मा ने कहा मदर लेस बच्चों को भी इसमें शामिल किया जाना चाहिए। भाजपा विधायक लक्ष्मण नापा ने कहा कि इसमें घुमंतू जाति के बच्चों को भी जगह मिलनी चाहिए।

ग्रुप डी की भर्ती की कठिनाइयों को किया दूर : मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि गु्रप डी की भर्ती को बनाई नीति में सरकार ने ऐसे उम्मीदवारों के लिए 5 अतिरिक्त अंकों का प्रावधान किया है, जिनके परिवार में अब तक कोई सरकारी सेवा में नहीं हैं या उसके पिता नहीं हैं। यह लाभ केवल हरियाणा अधिवासी उम्मीदवारों को ही दिया जाएगा।  बाकी राज्यों के उम्मीदवारों को नहीं।

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