Edited By Isha, Updated: 07 Jun, 2020 02:14 PM
हरियाणा में मुख्यमंत्री मनोहर लाल और उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला की जोड़ी राज्य के युवाओं के लिए बड़ा कानून बनाने जा रही है। इस कानून का खाका बना लिया है और इसका ड्राफ्ट तैयार हो गया है। इससे
चंडीगढ़(धरणी): हरियाणा में खट्टर सरकार युवाओं के लिए बड़ा कानून बनाने जा रही है जिससे हरियाणा के युवाओं के लिए नौकरियों के बंपर अवसर पैदा होंगे। इस कानून के बनने से हरियाणा के युवाओं को राज्य में निजी क्षेत्र की नौकरियों में 75 प्रतिशत आरक्षण मिल सकेगा।
हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा, हम प्रदेश के युवाओं से किया सबसे बड़ा वादा पूरा करने जा रहे हैं। प्राइवेट नौकरियों में 75 प्रतिशत आरक्षण का ड्रॉफ्ट अप्रूव हो चुका है। एलआर की कानूनी मंजूरी भी आ गई। अब ड्रॉफ्ट को बिल बनाने के लिए भेजा गया है। अगले मानसून सत्र में यह बिल विधानसभा में पेश किया जाएगा। मुख्यमंत्री मनोहरलाल का कहना है कि हरियाणा के युवाओं के हितों की किसी सूरत में अनदेखी नहीं होने दी जाएगी
हरियाणा की गठबंधन सरकार ने आम राय कायम कर साझा ड्राफ्ट तैयार किया है। सरकार ने यह ड्राफ्ट देश में विभिन्न जातियों के लिए नौकरियों व दाखिलों में लागू आरक्षण पॉलिसी की तर्ज पर बनाया है। ड्रॉफ्ट के अनुसार प्रदेश के सभी उद्योगों व प्राइवेट कंपनियों में 75 प्रतिशत नौकरियां हरियाणा के स्थानीय युवाओं के लिए आरक्षित होंगी।
केंद्र सरकार ने जिस तरह से एससी-बीसी जातियों को पहले 10 साल के लिए नौकरियों में आरक्षण दिया था, उसी तरह प्राइवेट नौकरियों में भी स्थानीय युवाओं के लिए पहले 10 साल के लिए आरक्षण लागू रहेगा। बाद में इसे आगे और 10 वर्षों के लिए बढ़ाया जा सकेगा। राज्य में यह कानून लागू होने के बाद उद्योगों व प्राइवेट कंपनियों को स्थानीय युवाओं का 75 प्रतिशत आरक्षण पूरा करने के लिए तीन साल का वक्त मिलेगा। फैक्ट्री में कुल पदों पर यह आरक्षण लागू होगा। रिटायर होने या नौकरी छोड़कर जाने वाले कर्मचारियों की जगह हरियाणा के युवाओं को उनका बनने वाला हिस्सा मिलेगा
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