झीलों में डूबे दो बच्चों के मामले में हरियाणा मानव अधिकार ने लिया कड़ा संज्ञान, सौंपे नोटिस

Edited By Isha, Updated: 28 Jul, 2021 03:53 PM

haryana human rights took strict cognizance of two children drowned in lakes

हरियाणा के एनसीआर जिले गुरुग्राम, पलवल और फरीदाबाद क्षेत्र में बड़े स्तर पर हुए खनन के बाद बनी अप्राकृतिक झीलों में डूबकर हुई मौतों में हरियाणा मानवाधिकार आयोग ने कड़ा संज्ञान लिया है। जिसके चलते हरियाणा के खनन और पुलिस विभाग को नोटिस जारी किए गए

चंडीगढ़( चंद्रशेखर धरणी): हरियाणा के एनसीआर जिले गुरुग्राम, पलवल और फरीदाबाद क्षेत्र में बड़े स्तर पर हुए खनन के बाद बनी अप्राकृतिक झीलों में डूबकर हुई मौतों में हरियाणा मानवाधिकार आयोग ने कड़ा संज्ञान लिया है। जिसके चलते हरियाणा के खनन और पुलिस विभाग को नोटिस जारी किए गए हैं।

बता दें कि इन जिलों में काफी बड़े स्तर पर खनन का काम चल रहा था। जो कि काफी समय पहले खनन की लीज खत्म हो चुकी थी। खनन का कार्य बंद पड़ा था। लेकिन खनन के कारण वहां बड़े-बड़े गड्ढे बन चुके थे। जोकि पानी भर जाने के कारण बड़ी-बड़ी अप्राकृतिक झीलों में तब्दील हो गए। जिसकी देखरेख व लोगों की सुरक्षा का ध्यान में रखना खनन विभाग तथा पुलिस विभाग की जिम्मेदारी बनती है। पिछले दिनों इन गड्ढों में कम उम्र के 2 बच्चे की डूबकर मृत्यु हो गई थी। जो कि मामला हरियाणा मानवाधिकार आयोग के संज्ञान में लाया गया है।

हरियाणा मानवाधिकार आयोग के सदस्य दीप भाटिया ने बताया कि इस मामले में एक अजीबोगरीब बात सामने आई है। जोकि कोर्ट और कुछ अथॉरिटी के आदेश के बाद काफी लंबे समय से यह खनन बंद हो चुका था। लेकिन उसके बावजूद वहां बड़े-बड़े गड्ढे मौजूद रहे और वह समय के अनुसार बड़ी-बड़ी अप्राकृतिक जिलों में तब्दील हो गए। जिसके चलते इन बच्चों की मौत हुई है। इन झीलों में पहले भी कुछ हादसे हुए हैं या नहीं, इनका भी पता लगाया जाएगा। इन झीलों को लोग खूनी झील भी कहने लगे हैं। यह मामला पिछले दिनों हरियाणा मानवाधिकार आयोग के संज्ञान में आया है। जिसका संज्ञान लेते हुए पुलिस और खनन विभाग से जवाब मांगा गया है। रिपोर्ट और तथ्य सामने आने के बाद कमीशन आगामी कार्यवाही करेगा। 

भाटिया ने बताया कि जानकारी में यह सामने आया है कि इस मामले में मुकदमा दर्ज किया गया है। वह किसके खिलाफ हुआ है और सच में सभी आरोपी इसमें शामिल किए गए हैं या नहीं ? यह जिम्मेदारी भी विभाग की बनती है। रिपोर्ट में आए तथ्यों के आधार पर मेरिट को देखते हुए आगामी कार्यवाही की जाएगी। इस मामले की अगली सुनवाई 16 सितंबर को होनी है।

 

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