Edited By Deepak Paul, Updated: 30 Oct, 2018 05:10 PM
गुरुग्राम के एक निजी स्कूल में 7 वर्षीय मासूम प्रिंस की हत्या मामले में अाज कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनावई के दौरान जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। अंदेशा लगाया जा रहा है कि हत्यारोपी भोलू की जमानत याचिका शाम 4 बजे तक बड़ा फैसला अा...
गुरुग्राम(सतीश राघव): गुरुग्राम के एक निजी स्कूल में 7 वर्षीय मासूम प्रिंस की हत्या मामले में अाज कोर्ट में सुनवाई हुई। जिसके बाद जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने ने अारोपी भोलू की जमानत याचिका खारीज कर दी है। बता दें अाज सुबह मामले को लेकर कोर्ट में सुनवाई हुई थी। जिसके बाद जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने फैसला सुरक्षित रख लिया था, शाम चार बजे के करीब बोर्ड ने अारोपी की जमानत याचिका को खारीज कर दिया। बता दें पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने इस मामले में पुनर्विचार के लिए जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड को भजा था।
गौरतलब है कि 8 सितंबर 2017 को गुरुग्राम के नामी निजी स्कूल में 7 वर्षीय मासूम प्रिंस की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद सीबीअाई ने तमाम जांच के बाद
स्कूल के ही एक छात्र को अारोपी बताया था