हरियाणा सरकार ने 34 पुलिस इंस्पेक्टरों को डीएसपी बनाया, हाईकोर्ट तक पहुंच गया था प्रमोशन का मामला

Edited By Shivam, Updated: 05 Aug, 2020 04:20 PM

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हरियाणा पुलिस के 34 इंस्पेक्टरों के लिए खुशखबरी है कि हरियाणा सरकार ने उन्हें डीएसपी पद पर प्रोन्नति (प्रमोशन) दे दी है। डीएसपी बने इन 34 इंस्पेक्टरों के प्रमोशन की राह में काफी कानूनी रोड़े आए। जिसके बाद मामला हाईकोर्ट तक पहुंचा, जहां पंजाब और...

चंडीगढ़ (धरणी): हरियाणा पुलिस के 34 इंस्पेक्टरों के लिए खुशखबरी है कि हरियाणा सरकार ने उन्हें डीएसपी पद पर प्रोन्नति (प्रमोशन) दे दी है। डीएसपी बने इन 34 इंस्पेक्टरों के प्रमोशन की राह में काफी कानूनी रोड़े आए। जिसके बाद मामला हाईकोर्ट तक पहुंचा, जहां पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने इनके प्रमोशन को सही ठहराते हुए इनके हक में फैसला दिया। जिसके बाद अब हरियाणा सरकार ने इन्हें डीएसपी बना दिया।

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जानिए क्या है पूरा मामला
दरअसल, हरियाणा में 2008 में सीधी भर्ती से नियुक्त किए 44 पुलिस इंस्पेक्टरों को डीएसपी के पद पर प्रमोट करने के लिए प्रदेश सरकार ने हाईकोर्ट के निर्णय उपरांत डीपीसी (डिपार्टमेंट प्रमोशन कमेटी) की बैठक ली। इन 44 पुलिस इंस्पेक्टरों को पदोन्नति की सिफारिश कर गृह मंत्री अनिल विज को फाइल भेज दी गई। जिनमें से 35 इंस्पेक्टरों के नाम पर विज ने सहमति जताते हुए फाइल पर अपने हस्ताक्षर कर मुख्यमंत्री कार्यालय को भेज दिया। बताया जा रहा है कि इनमें एक इंस्पेक्टर का नाम लिस्ट से हटा दिया गया, क्योंकि उस पर विभागीय कार्रवाई की जांच चल रही है।

उधर, प्रमोशन रोकने के लिए 2004 में सब इंस्पेक्टर भर्ती हुए पुलिसकर्मियों, जिनको 2011 में पुलिस इंस्पेक्टर प्रमोट किया गया। उन्होंने खुद को इन 44 इंस्पेक्टरों से खुद को सीनियर बताते हुए पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट में एक याचिका दायर कर दी। हाल ही में 27 जुलाई को पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट ने इनकी दो याचिकाओं को रद्द कर दिया व एक याचिका लंबित रखी। मगर इसमें स्टे भी हटा दिया गया। हरियाणा पुलिस में सीधे भर्ती हुए और प्रमोशन के जरिए नियुक्ति में वरिष्ठता को लेकर खड़े हुए विवाद पर हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया।

 हाईकोर्ट के जस्टिस जसवंत सिंह एवं जस्टिस संत प्रकाश की खंडपीठ ने सोमवार को इन प्रमोशन के खिलाफ दायर याचिका ख़ारिज करते हुए फैसला सुनाया। जस्टिस जसवंत सिंह एवं जस्टिस संत प्रकाश की खंडपीठ ने सरकार द्वारा डीएसपी पद पर की जा रही प्रमोशन को सही करार देते हुए कहा कि इस प्रमोशन के लिए बनाए गए नियम सही हैं, लेकिन यह स्पष्ट नहीं हैं ऐसे में सरकार को इन नियमों को स्पष्ट करना चाहिए। ताकि भविष्य में फिर ऐसा विवाद न खड़ा हो।

हाईकोर्ट ने कहा कि डीएसपी पद के लिए वह सभी इंस्पेक्टर योग्य हैं, जिनके पास इंस्पेक्टर पद का आठ वर्षों का अनुभव है। फिर चाहे वह सीधे एसएसआई पद पर नियुक्त हुए हों या प्रमोशन के जरिए इंस्पेक्टर बने हों। सरकार ने सभी को बराबर अवसर दिया है। ऐसे में सरकार इंस्पेक्टर से डीएसपी के पद पर जो प्रमोशन कर रही है वह बिलकुल सही है। 

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