आज की हरियाणा कैबिनेट मीटिंग में लिए गए महत्वपूर्ण फैसलों पर एक नजर

Edited By Shivam, Updated: 26 Jun, 2018 08:49 PM

haryana cabinet meeting chaired by chief minister manohar lal

हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक मंगलवार को चंडीगढ़ में शुरू हुई। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हरियाणा सचिवालय में...

चंडीगढ़(धरणी): हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक मंगलवार को चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हरियाणा सचिवालय में हुई। बैठक में महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई, जिनके बारे में जानकारी देने के लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कृष्ण कुमार बेदी के साथ मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार राजीव जैन ने प्रेस कांन्फ्रेंस की।

मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए  महत्वपूर्ण फैसले
दीन दयाल जन आवास योजना: किफायती प्लाट आवास नीति, 2016 को संशोधन के साथ मंजूरी प्रदान की गई है। अब दीन दयाल जन आवास योजना, 2016 के तहत सेक्टरों के कुल नियोजित क्षेत्र के 40 प्रतिशत तक के लाइसेंस आवेदनों को अनुमति दी जाएगी, 90 दिन की ओपनिंग विंडो की समाप्ति के बाद भी आवेदन लिए जाएंगे।

-इंटरनेशनल टर्मिनल मार्किट के कार्य को सुविधाजनक बनाने के लिए एक निश्चित समय सीमा के अंदर कम्पनी अधिनियम 2013 के तहत निगर्मित स्पेशल पर्पज व्हीकल (एसवीपी) अर्थात हरियाणा अंतरराष्ट्रीय बागवानी विपणन निगम लिमिटेड की स्थापना के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई। 

-पुलिस कमिश्नरेट गुरुग्राम में नाईट ड्यूटी के लिए सेना के अतिरिक्त 1000 भूतपूर्व सैनिकों को विशेष पुलिस अधिकारी के रूप में नियुक्ति के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई। योग्य स्वेच्छिक भूतपूर्व सैनिकों को 18 हजार रुपए मासिक मानदेय पर एक वर्ष के लिए नियोजित किया जाएगा।

-मानकपुर लक्कड़ मंडी (जगाधरी, यमुनानगर) में 50 प्रतिशत प्लाट खुली बोली के माध्यम से 17.40 लाख रुपए रिजर्व प्राइस के साथ आवंटित किए जाएंगे। इस मंडी में 400 प्लाट हैं और टिम्बर व्यापारी लम्बे समय से इस मांग को उठा रहे थे। 

-नूंह जिला में बांधोंली से किडानेर (राजस्थान सीमा तक) सड़क का निर्माण करने का निर्णय लिया गया है। इससे हरियाणा और राजस्थान के मध्य इस मार्ग से 20 किलोमीटर दूरी कम हो जाएगी। 
- HVPNL और HPGCL में काम कर रहे नियमित चिकित्सा अधिकारियों के लिए केवल परामर्शदाता और वरिष्ठ परामर्शदाता के रूप में नैदानिक ड्यूटी करने के लिए सेवानिवृति की आयु को 58 साल से बढ़ाकर 65 वर्ष तक करने की स्वीकृति प्रदान की गई। स्वास्थ्य विभाग की तर्ज पर विश्वविद्यालय या अन्य संस्थानों में नियुक्त चिकित्सकों की भी आयु सीमा 58 से बढ़ाकर 65 वर्ष करने का निर्णय लिया गया है।

-रीजनल कनेक्टिविटी स्किम के तहत आरसीएस हवाई अड्डों पर और राज्य में स्तिथ अन्य हवाई अड्डों से आरसीएस हवाई उड़ानों के लिए विमानन टरबाइन ईंधन की बिक्री पर वैट की दर को 20 प्रतिशत से घटाकर 1 प्रतिशत करने की स्वीकृति प्रदान की गई है। 

-सरकार ने भौगोलिक निकटता और प्रशासनिक सुविधा के दृष्टिगत जिला रेवाड़ी में पटवार हलका चिल्हड़ के क्षेत्र के तहत आने वाले गांव जैतपुर-शेखपुर, नूरपुर और चिल्हड़ को उप तहसील पाल्हावास से निकालकर रेवाड़ी तहसील में और जिला करनाल में 5 गांवों मारगेन, मंगोलौरा, नागलमेघा और रावड को तहसील एवं उपमंडल घरौंडा से निकालकर तहसील एवं उपमंडल करनाल में स्थानांतरित करने का निर्णय लिया गया है।

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