‘हरियाणा बंदी खुला शिविर नियम, 2018’ अधिसूचित

Edited By Rakhi Yadav, Updated: 19 Jun, 2018 01:49 PM

haryana ban open camp rules 2018 notified

हरियाणा सरकार ने रिहाई से पूर्व बन्दियों को सदाचार, संतोषजनक कार्यपालन तथा अनुशासनात्मक जीवन जीने हेतु प्रोत्साहित करने तथा बन्दियों को सामाजिक समायोजन सिखाने तथा आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के दृष्टिगत अवसर ...

चंडीगढ़: हरियाणा सरकार ने रिहाई से पूर्व बन्दियों को सदाचार, संतोषजनक कार्यपालन तथा अनुशासनात्मक जीवन जीने हेतु प्रोत्साहित करने तथा बन्दियों को सामाजिक समायोजन सिखाने तथा आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के दृष्टिगत अवसर उपलब्ध करवाने के लिए राज्य में बंदी खुला शिविर में बन्दियों को स्थानांतरित करने के लिए ‘हरियाणा बंदी खुला शिविर नियम, 2018’ अधिसूचित किए हैं। 

गृह विभाग के एक प्रवक्ता ने बताया कि इन नियमों के अनुसार सरकार कारागार विभाग के महानिदेशक की सिफारिशों पर संबंधित अधीक्षक के  सामान्य निर्देशन तथा नियंत्रण के अधीन नियमित कारागार के आसपास यथा आवश्यक उचित संख्या में बंदी खुला शिविर स्थापित कर सकती है। उन्होंने बताया कि अधीक्षक बंदी खुला शिविर में भेजे गए बंदी को रोजगार प्राप्त करने में सहायता करेगा। 

वह सुनिश्चित करेगा कि बंदी खुला शिविर में रह रहे बंदी को उसके नियोक्ता द्वारा यथा नियत न्यूनतम मजदूरी का भुगतान किया जा रहा है। वह बंदी खुला शिविर में अनुशासन व्यवस्था बनाए रखने के लिए अनुदेश जारी कर सकता है तथा यथोचित शर्तें अधिशोधित कर सकता है। ऐसे अनुदेश या शर्तें जो लिखित में होंगी तथा उनकी एक प्रति सभी बन्दियों को दी जाएगी। 

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