Edited By Updated: 10 Nov, 2016 01:03 PM
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुनीता ग्रोवर की अदालत ने प्लाट की निशानदेही के नाम पर 5000 की रिश्वत लेते पकड़े गए पटवारी को दोषी करार देते हुए 3 साल कैद
सोनीपत: अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुनीता ग्रोवर की अदालत ने प्लाट की निशानदेही के नाम पर 5000 की रिश्वत लेते पकड़े गए पटवारी को दोषी करार देते हुए 3 साल कैद की सजा सुनाई है।
अदालत ने आरोपी पर 15 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया। जुर्माना न भरने की सूरत में अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। गांव कुमासपुर निवासी नरेश कुमार ने वर्ष 2012 में विजीलैंस को शिकायत दी थी कि उसे गांव कुमासपुर में एक प्लाट खरीदना था, इसे लेकर उसने कुमासपुर निवासी रामेहर को 50 हजार रुपए अग्रिम राशि दे रखी थी। उस प्लाट की निशानदेही करवाने के लिए उसने विजय पटवारी हलका कुमासपुर से सम्पर्क किया तो उसने 5 हजार रुपए रिश्वत की मांग की थी।
जिस पर विजीलैंस ने 19 दिसम्बर, 2012 को भ्रष्टाचार उन्मूलन अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया था। जिस पर विजीलैंस की रेडिंग टीम तैयार की गई थी। सोनीपत के तत्कालीन निरीक्षक सुरेश कुमार के नेतृत्व में कार्रवाई करते हुए पटवारी को 5 हजार की रिश्वत लेते काबू किया था।