प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवाने वालों के लिए खास खबर

Edited By Updated: 18 Nov, 2016 10:16 AM

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हरियाणा में प्रॉपर्टी टैक्स, विकास शुल्क व अन्य प्रकार के करों की बकाया राशि के भुगतान हेतु 24 नवम्बर तक पुरानी मुद्रा 500 व 1000 रुपए के नोटों के साथ जमा

नारायणगढ़ (सुशील): हरियाणा में प्रॉपर्टी टैक्स, विकास शुल्क व अन्य प्रकार के करों की बकाया राशि के भुगतान हेतु 24 नवम्बर तक पुरानी मुद्रा 500 व 1000 रुपए के नोटों के साथ जमा करवाई जा सकती है। यह नोट किसी भी प्रकार की आर.सी., ड्राइविंग लाइसैंस, सरकारी फीस, चार्जिज, टैक्स व पैनल्टीज/दंड की देय अदायगियों में स्वीकार किए जाएंगे जिससे कि लोगों को आसानी हो। 

 

सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि केन्द्र सरकार के निर्णय के अनुसार, ऐसे करदाता, जो प्रॉपर्टी टैक्स, विकास शुल्क तथा अन्य सभी प्रकार के करों की बकाया राशि जमा करवाना चाहते हैं, वे सभी 500 व 1000 रुपए की पुरानी मुद्रा के नोटों के साथ जमा करवा सकते हैं। राज्य के सभी नगर निगमों, नगर परिषदों व नगर पालिकाओं में बकाया देय राशि के भुगतान हेतु 500 व 1000 रुपए के पुराने नोट आगामी 24 नवम्बर, 2016 तक स्वीकार किए जाएंगे। 

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