हरियाणा सरकार का अहम फैसला, अब 18 से 70 वर्ष आयु के हर नागरिक का होगा दुर्घटना बीमा

Edited By Updated: 19 Apr, 2017 03:29 PM

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हरियाणा सरकार ने राज्य के 18 से 70 वर्ष के हर नागरिक को दुर्घटना बीमा सुरक्षा मुहैया कराने का निर्णय किया है।

चंडीगढ़ (राकेश संघी):हरियाणा सरकार ने राज्य के 18 से 70 वर्ष के हर नागरिक को दुर्घटना बीमा सुरक्षा मुहैया कराने का निर्णय किया है। एक आधिकारिक प्रवक्ता ने बताया कि यह बीमा सुरक्षा ‘प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना’ के तहत उपलब्ध कराई जाएगी और इसका प्रीमियम राज्य सरकार भरेगी। इस संबंध मेंं मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में निर्णय किया गया।

इसके अलावा बैठक में सिपाहियों के सभी एवं उप-निरीक्षकों के 50 प्रतिशत पदों पर सीधी भर्ती करने, निरीक्षकों के शत-प्रतिशत पदों को पदोन्नति के माध्यम से भरने, राज्य अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो सेवा नियम को स्वीकृति प्रदान करने, गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण विधेयक व गुरुग्राम में स्टेट यूनिवर्सिटी की स्थापना के लिए विधेयक को स्वीकृति प्रदान करने, मोटर यान अधिनियम के तहत किए गए अपराधों के लिए जुर्माना शुल्क संशोधित करने, सौर ऊर्जा उपकरणों को वैट से मुक्त करने, चौधरी रणबीर सिंह विश्वविद्यालय, जींद अधिनियम में संशोधन करने, अनियमित विकास पर प्रतिबंध नियम के तहत स्थापित ट्रिब्यूनल के चेयरमैन का कार्यकाल 3 की बजाय एक वर्ष करने व राय बागवानी विज्ञान विश्वविद्यालय, करनाल का नाम बदलने जैसे अहम फैसले लिए गए। 

सुरक्षा बीमा योजना के तहत प्रीमियम की प्रतिपूर्ति राज्य सरकार करेगी। दुर्घटना के कारण मृत्यु होने की स्थिति में व पूर्ण या दोनों आंखों की हानि या हाथ या पैर या एक आंख की दृष्टि तथा एक हाथ या एक पैर के उपयोग की हानि होने की स्थिति में बीमित राशि प्रत्येक के लिए 2 लाख रुपए होगी। इसी प्रकार दुर्घटना के कारण एक आंख की दृष्टि या पूर्ण दृष्टि की हानि या एक हाथ या एक पैर के उपयोग की हुई हानि की बीमा राशि एक लाख रुपए होगी। यह योजना दुर्घटना में मृत्यु एवं विकलांगता को कवर करेगी। बीमा योजना का प्रीमियम 12 रुपए वार्षिक होगा

फिजिकल टैस्ट में रहती थी मारामारी
हरियाणा गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राम निवास ने कहा कि मंत्रिमंडल की बैठक में पुलिस भर्ती के बारे में महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। पुलिस विभाग में विभिन्न पदों जैसे कांस्टेबल, हैड कांस्टेबल, ए.एस.आई., एस.आई. व इंस्पैक्टर के पदों पर सीधी भर्ती व प्रमोशन से होने वाली भर्ती की प्रतिशतता में मुख्य परिवर्तन किया गया है। उन्होंने बताया कि भर्ती प्रक्रिया में पहले फिजिकल टैस्ट में मारामारी रहती थी। आवेदक फिजिकल प्रफोर्मेंस बढ़ाने के लिए ड्रग लेते थे, इससे कुरुक्षेत्र में कई घटनाएं भी हुई और चार-पांच बच्चों के साथ तो ओवर डोज की वजह से हादसे भी हुए। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिया गया है कि फिजिकल टैस्ट बाद में होगा। 

पारदर्शी होगी पुलिस भर्ती प्रक्रिया
हरियाणा में पुलिस भर्ती को पारदर्शी बनाने के लिए कई नए कदम उठाए गए हैं। अब उम्मीदवारों को वस्तुनिष्ठ, बहु वैकल्पिक प्रश्नों के साथ 80 अंकों की ज्ञान परीक्षा देनी होगी। ज्ञान परीक्षा में वस्तुनिष्ठ किस्म के 100 प्रश्न होंगे तथा प्रत्येक प्रश्न 0.8 अंक का होगा व अवधि 90 मिनट होगी। यह सभी पात्र उम्मीदवारों के लिए एक साथ आयोजित की जाएगी। नकल रोकने के लिए परीक्षा कक्ष में दो निकटवर्ती उम्मीदवारों के पास प्रश्न पत्रों की समरूप शृंखला नहीं होगी। ओ.एम.आर. स्कैनिंग के लिए उत्तर पुस्तिका डिजाइन की जाएगी। 

दोहरी उत्तर पुस्तिका के लिए कार्बनहीन पेपर प्रयोग किया जाएगा। उम्मीदवार ज्ञान परीक्षा समाप्त होने के बाद दोहरी प्रति वाली एक प्रति अपने साथ ले जा सकेंगे। उम्मीदवारों की शारीरिक स्वस्थता व सहनशीलता को जांचने के लिए केवल योग्यता प्रकृति की शारीरिक संवीक्षा परीक्षा देनी होगी। पुरुषों के मामले में 11 मिनट के अर्हक समय में 2.5 किलोमीटर की दूरी तय करनी होगी, महिला उम्मीदवारों को 5 मिनट में एक किलोमीटर व भूतपूर्वक सैनिकों को 4 मिनट में एक किलोमीटर की दूरी तय करनी होगी। साक्षात्कार के कुल 12 अंक होंगे। 
 

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