लॉक डाउन पार्ट-2 की गाइडलाइन्स जारी, खेती से जुड़े कामों को पूरी छूट, इन पर कड़ी होगी पाबंदी

Edited By Shivam, Updated: 15 Apr, 2020 07:16 PM

guidelines of lock down part 2 released

गृह मंत्रालय ने लॉकडाउन पार्ट- 2 के लिए गाइडलाइन्स जारी कर दी हैं। गृह मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि जिनको और जिन कामों को करने की गाइडलाइन्स में छूूूट मिली है, सतर्कता के साथ अग्रसर रहें, लेकिन जो भी पाबंदियां हैं उनका ठीक तरह से पालन हो न होने...

चंडीगढ़ (धरणी): गृह मंत्रालय ने लॉकडाउन पार्ट- 2 के लिए गाइडलाइन्स जारी कर दी हैं। गृह मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि जिनको और जिन कामों को करने की गाइडलाइन्स में छूूूट मिली है, सतर्कता के साथ अग्रसर रहें, लेकिन जो भी पाबंदियां हैं उनका ठीक तरह से पालन हो न होने पर कठोर कार्रवाई की जाएगी।

वहीं, कोरोना के जो हॉटस्पॉट एरिया हैं उनमें किसी भी प्रकार की कोई रियायत नहीं है। वहां पाबंदियां ही पाबन्दियां हैं। हॉटस्पॉट एरिया में कोई रियायत नहीं दी जाएगी बल्कि इन एरियाज में सख्ती दिखाई जाएगी। यहां गाइडलाइन का शक्ति के साथ पालन करवाया जाएगा। किसी को भी घर से बाहर निकलने की इजाजत नहीं होगी।आवश्यक सामानों की होम डिलिवरी होगी। एरिया में लगे जवान और मेडिकल स्टाफ का मूवमेंट होगा।

क्या-क्या बंद रहेंगे किन पर रोक
गृह मंत्रालय द्वारा जारी गाइडलाइंस के मुताबिक, विवाह समारोह, राजनीतिक कार्यक्रमों और खेल आयोजन पर भी रोक जारी रहेगी। इसके अलावा सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल होटल और रेस्तरां भी बंद रहेंगे। स्कूल, कोचिंग सेंटर और अन्य शैक्षणिक संस्थान, स्पोट्र्स कॉम्प्लेक्स, स्वीमिंग पूल, बार, थियेटर, कोई भी इवेंट, जिम और हर तरह के धार्मिक स्थान भी बंद ही रहेंगे। 

गाइडलाइंस के मुताबिक, लॉक डाउन की पूरी अवधि के दौरान राज्यों के बॉर्डर भी सील रहेंगे, जिसका मतलब है कि किसी भी तरह के परिवहन पर पूरी तरह रोक जारी रहेगी। बस, मेट्रो, हवाई और ट्रेन टैक्सी, ऑटो रिक्शा, साईकिल रिक्शा में सफर नहीं किया जा सकेगा, हालांकि ट्रेनों या बसों में कोरोना वॉरियर्स को आवाजाही की इजाजत दी गई है। सभी डोमेस्टिक या इंटरनेशनल फ्लाइट, ट्रेन बन्द रहेंगी। इस सबके अलावा औद्योगिक गतिविधियों पर रोक जारी रहेगी। इंडस्ट्रियल व कॉमर्शियल गतिविधि बन्द रहेगी। वहीं किसी भी अंतिम संस्कार में 20 से अधिक लोगों को शामिल होने की इजाजत नहीं है।

मास्क पहनना जरूरी थूकने वालों पर कार्रवाई
गाइडलाइंस में मास्क पहनना जरूरी कर दिया गया है और कहा गया है कि इसके लिए घर में बना मास्क, दुपट्टा या गमछा भी इस्तेमाल में लाया जा सकता है।वहीं, इधर-उधर थूकने वालों पर भी इन गाइडलाइंस में जुर्माने का प्रावधान किया गया है।

खेती से जुड़ी गतिविधियों पर रोक नहीं, किसानों को राहत
गाइडलाइंस के मुताबिक, कृषि कार्य से जुड़ी सभी गतिविधियां चालू रहेंगी। किसानों और कृषि मजदूरों को फसल कटाई से जुड़े काम करने की छूट रहेगी। इसके अलावा कृषि उपकरणों की दुकानें, उनके मरम्मत और स्पेयर पाट्र्स की दुकानें भी खुली रहेंगी। खाद, बीज, कीटनाशकों के निर्माण और वितरण की गतिविधियां चालू रहेंगी और इन चीजों की दुकानें भी खुली रहेंगी। कटाई से जुड़ी मशीनों के एक राज्य से दूसरे राज्य में मूवमेंट पर भी किसी तरह की रोक नहीं है।

20 अप्रैल के बाद सशर्त मिलेगी रियायत
जैसा कि पीएम मोदी ने कहा था कि 20 अप्रैल से उन क्षेत्रों को आवश्यक गतिविधियों की छूट दे दी जाएगी जहां हालात बेहतर होंगे कोरोना के केस नही होंगेज्कोरोना के मामले सामने नही आएंगे।इसकी समीक्षा 20 अप्रैल के पहले की जाएगी। इस समीक्षा के बाद जिन इलाकों में छूट बनती है वहां दी जाएगी लेकिन अगर छूट देने के बाद एक भी केस उस इलाके से सामने आया तो छूट तुरंत वापस ले ली जाएगी।

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