नए वैरिएंट ‘ओमिक्रॉन’ को लेकर जारी हुई गाइडलाइन, बाहर से आने वाले लोग किए जाएंगे क्वारंटाइन

Edited By Manisha rana, Updated: 29 Nov, 2021 08:37 AM

guidelines issued new variant omicron

कोराना वायरस के नए वैरिएंट ‘ओमिक्रॉन’ को लेकर स्वास्थ्य मुख्यालय पंचकूला की ओर से सभी जिलों के सीएमओं को गाइड लाइन जारी की गई...

गुडग़ांव : कोरोना वायरस के नए वैरिएंट ‘ओमिक्रॉन’ को लेकर स्वास्थ्य मुख्यालय पंचकूला की ओर से सभी जिलों के सीएमओं को गाइड लाइन जारी की गई है। गाइड लाइन को शहर के सभी संस्थानों, प्रतिष्ठनों, स्कूलों, बाजारों, होटल व रेस्टोरेंट आदि पर प्रभावी किया गया है। इसके अलावा जिले में विदेश व बाहर से आने वाले लोगों को क्वारंटाइन करने व उनकी जांच आदि के आदेश दिए गए हैं। ज्ञात हो कि नए वैरिएंट पर सबसे पहले पंजाब केसरी ने 27 नवम्बर को ‘नए वैरिएंट पर जारी हो सकती है गाइड लाइन’ नाम से खबर प्रकाशित की थी। जिसके दूसरे दिन ही स्वास्थ्य मुख्यालय की ओर से गाइड लाइन प्रदेश के सभी सीएमओ को जारी कर दी गई।

वहीं दूसरी ओर बताया जा रहा है कि कोविड का नया वैरिएंट बेहद खतरनाक व ज्यादा संक्रामक है। यहां तक की डब्ल्यूएचओं ने भी नए वैरिएंट पर गहरी चिंता जताई है। हालात को देखते हुए एक बार फिर शहर में नई जारी गाइडलाइन को प्रभावी कर दिया गया है। नए वैरिएंट को ‘ओमीक्रॉन’ नाम दिया गया है। बताया गया है कि इसी कैटिगरी में कोरोना वायरस के डेल्टा वेरिएंट को भी रखा गया था। जिसका दुनिया भर में प्रचुर व व्यापक प्रसार हुआ था। एक बार फिर से देश में नए वैरिएंट को एक और लहर के लिए इसे जिम्मेदार बताया गया है। वहीं बताया गया है कि अब तक 125 प्रतिशत लोगों को टीके की पहली डोज जबकि 86 फीसदी से ज्यादा लोगों को दूसरी डोज लगाई जा चुकी है। 

लापरवाही पड़ेगी भारी
कोरोना के पीक टाइम पर लोगों में भारी खौंप था। जिसके बाद लोगों ने घरों से बिना मास्क निकलना बंद कर दिया था। इतना ही नहीं स्कूल, बाजारों, सार्वजनिक स्थल, पार्क आदि में भी लोगों ने जाना छोड़ दिया था। लेकिन हाल के दिनों में कम हुए कोरोना मामलों को देखते हुए लोगों ने फिर लापरवाही बरतनी शुरू कर दी। जिसके बाद मामलों की संख्या में फिर से इजाफा देखा गया। विशेषज्ञों का कहना कि है अब फिर से लोगों द्वारा लापरवाही की गई तो उन्हें भारी पड़ेगी।  

जिले में  विदेश से आने वाले लोग किए जाएंगे क्वारंटीन

क्या है गाइड लाइन में
1- स्वास्थ्य मुख्यालय द्वारा जारी नई गाइड लाइन के तहत रेस्टोरेंट, बार, जिम, स्पा, क्लब हाउस, रेस्टोरेंट व गोल्फकोर्स आदि को खुला रखा जाएगा। लेकिन यहां पर सोशल डिस्टैंसिंग सर्वमान्य होगी। 
2- सिनेमा हाल, मॉल, आदि को पूरी क्षमता के साथ खोला जाएगा। लेकिन भारत सरकार के निर्देशों के मुताबिक वहां पर सोशल डिस्टैसिंग व नियमित सैनिटाइजेशन आदि कराना संरक्षक की जिम्मेदारी होगी। 
3- यूनिर्वसिटी आदि को निर्देश दिए गए है कि वे अपने संस्थान को खोले। मगर वहां पर आने वाले सभी कर्मचारी, टीचर, आउट सोर्स कर्मचारी व छात्रों को पूरी तरह से वैक्सीनेट कराना होगा। 
4- इनडोर कार्यक्रमोंं में इकठ्ठा होने वाली भीड़ को महज 50 फीसदी क्षमता रखी जाएगी। जहां पर कुला मिलाकर महज 200 लोग इकठ्ठा हो सकेगेंं।
5- कालेज, पॉलिटेक्रिन व स्कूलों आदि को खोलने के आदेश है। लेकिन यहां भी कोरोना गाइड लाइन का पालन करना अनिवार्य घोषित किया गया है। 
6- परीक्षा, भर्ती, खेल, कोचिंग, प्रशिक्षण, स्वीमिंग पूल, कॉरपोरेट आफिस, प्रोडक्षन हाउस आदि को नियमों के तहत ही खोला जाएगा।
7- मास्क लगाना आनिवार्य किया गया है। बिना मास्क के कोई भी सरकारी व निजी सेवाएं नही प्रदान की जाएगी। वैक्सीनेशन अभियान पर जोर दिया जाएगा। नियमों के उल्लंघन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

(हरियाणा की खबरें टेलीग्राम पर भी, बस यहां क्लिक करें या फिर टेलीग्राम पर Punjab Kesari Haryana सर्च करें।)

 



 

Related Story

Trending Topics

IPL
Chennai Super Kings

176/4

18.4

Royal Challengers Bangalore

173/6

20.0

Chennai Super Kings win by 6 wickets

RR 9.57
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!